नईदिल्ली : बिना आधार नम्बर के भर सकते हैं आईटीआर

नई दिल्ली : आय कर रिटर्न भरने के लिए अब मात्र 7 दिनों से भी कम समय रह गया है। इस बीच इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि अगर किसी शख्स के पास आधार नंबर नहीं है, तो वह इसके बिना आईटीआर फाइल कर सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया कि वह बिना आधार वालों के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर खास व्यवस्था करे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला श्रेया सेन और जयश्री सतपुते की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निदेज़्श दिया कि वे अपने वेब पोर्टल पर आधार के बिना फाइलिंग करने वालों की खातिर एक विकल्प पेश करे। ताकि जिनके पास आधार नंबर नहीं है, वे आईटीआर फाइल कर सकें।
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इस मामले में याचिकाकर्ता जयश्री सतपुते ने बताया कि हमारे पास आधार नंबर नहीं है, हमने आयकर विभाग को सबसे पहले पूछा कि आखिर बिना आधार के हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। जयश्री ने बताया, आयकर विभाग की तरफ से हमारी ईमेल के जवाब में कहा गया कि इस मामले में कुछ नहीं हो सकता है। आप चाहे तो केस ही कर लो। जयश्री ने कहा कि इसके बाद ही हम कोर्ट गए।
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इस मामले को लेकर आयकर विभाग की तरफ से पैरवी करने वाले वकील कहा, इस मामले को लेकर आयकर विभाग ने कोर्टज़् को बताया कि आईटीआर भरने की खातिर फिलहाल आधार नंबर जरूरी नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कब तक आधार के बिना आईटीआर भरने के लिए विकल्प तैयार किया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने फिलहाल कुछ भी नहीं बताया है। मौजूदा समय में अगर आप ऑनलाइन आईटीआर भर रहे हैं, तो आईटीआर फॉर्म 1 में आपको आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर देना होता है।