छत्तीसगढ़रायपुर

अमन सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया सरकार को तगड़ा झटका

बिलासपुर

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. वहीं भूपेश बघेल सरकार को तगड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अमन सिंह की ओर से उनके खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए आगामी सुनवाई तक एसआईटी जांच पर रोक लगा दी है. अमन सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि जिस मामले में सरकार पहले ही उनको एनओसी दे दी है, उसकी दोबारा जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है,  इसलिए जांच को निरस्त किया जाए. मामले में आगामी सुनवाई 27 फरवरी को होगी.

पूर्व मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव रहे रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी अमन सिंह के खिलाफ पीएमओ में हुई शिकायत पर राज्य शासन ने जांच के आदेश दे दिये हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की सचिव रीता शांडिल्य ने एक आदेश जारी किया है,जिसमें  ईओडब्ल्यू के महानिदेशक को पीएमओ से प्राप्त शिकायत का हवाला देते हुए अमन सिंह के खिलाफ जांच के आदेश दिये गये हैं.

गौरतलब है कि दिल्ली की द्वारका में रहने वाली विजया मिश्रा ने 4 जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री कार्यालय में ईमेल के जरिए अमन कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अमन कुमार सिंह के खिलाफ जांच की मांग की थी. उन्होंने अपनी शिकायत में पूर्व गृहमंत्री और बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर के उन पत्रों का भी संदर्भ दिया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री से भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत अमन कुमार सिंह के खिलाफ जांच की मांग की गई थी.

राज्य शासन ने  इस पर जारी आदेश कर ईओडब्ल्यू से कहा कि 16 जनवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र, जिसमें शिकायतकर्ता विजया मिश्रा ने अमन सिंह के खिलाफ आरोप लगाये हैं, की जांच सुनिश्चित करायें. राज्य शासन की ओर से ईओडब्ल्यू को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि पीएमओ में हुई शिकायतों के संबंध में अब तक कोई जांच नहीं कराई गई थी, इसलिये राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि शिकायत की जांच एसआईटी गठित कर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जाये. राज्य शासन ने ईओडब्ल्यू को निर्देशित किया है कि ब्यूरो द्वारा जांच कार्यवाही करते हुए राज्य शासन को अवगत करायें.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button