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लॉकडाउन में फीस के लिए दवाब बनाया तो निजी स्कूलों की खैर नहीं !

रायपुर (Realtimes)/जिला शिक्षा अधिकारी श्री जी आर चंद्राकर ने जिले के समस्त प्राचार्य,प्रबंधक, समस्त अशासकीय प्राईमरी,मिडिल, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलो को लॉकडाउन की अवधि में फीस दसूल नही किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किए है ।

उन्होंने बताया कि संचालक ,लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देशानुसार शालाएँ लॉकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखेगे। जिससे की पालकों एवं बच्चों
को अनावश्यक परेशानी न हो।

इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि निजी विद्यालयो द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करते हुए पालकों के मोबाईल में फीस भुगतान किये जाने संबंधी संदेश भेजा जा रहा है, जो कि शासन द्वारा जारी निर्देश की अवहेलना है।

उन्होंने बताया कि समस्त निजी विद्यालयो को निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन की अवधि में किसी भी पालक को लिखित रूप में अथवा मोबाईल के माध्यम से स्कूल फीस वसूली हेतु संदेश प्रसारित नही किया जाए।निजी स्कूल में किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से पालको की बैठक और आनलाईन शिक्षा प्रणाली हेतु पालको से शिक्षा शुल्क नही लिया जाए।

उपरोक्त निर्देशो का यदि कोई निजी विद्यालय पालन नही करता है तो उक्त विद्यालय के विरूध्द भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

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