1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये नियम, आप पर होगा सीधा असर

नईदिल्ली (Fourth Eye News) कोरोना वायरस के खौफ और देशभर में लॉकडाउन के बीच एक अप्रैल, 2020 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होने जा रही है. इसके साथ ही कई जरूरी नियम भी बदलने जा रहे हैं । हम आपको बताने जा रहा हैं कुछ ऐसे नियम जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जु़ड़े हुए हैं । इसलिए ये आप पर भी सीधे प्रभाव डालेंगे।
इनमें बैंकों के विलय से लेकर जीएसटी रिटर्न के नियमों में होने वाला बदलाव शामिल है। आइए जानते हैं कि नए वित्त वर्ष से आखिर क्या बदलने जा रहा है।
1. एक अप्रैल से देश के 10 सरकारी बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाए जाएंगे। यह देश के वित्तीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विलय होगा। अगर आपका खाता इन बैंकों में है तो आपको कुछ बदलावों की सूचना अपने बिलों/ किस्तों को काटने वाले बैंकों को देनी होगी।
2. एक अप्रैल 2020 से आयकर के नए सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम में खास बात होगी कि बिना कोई बचत किए भी करदाता छूट प्राप्त कर सकेगा। हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी।
3. सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)लगाएगी। वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
4. जीएसटी परिषद की 31वीं बैठक में एक अप्रैल से नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म लाने पर फैसला हुआ था। नया फॉर्म काफी सरल होगा और रिटर्न भरने में आसानी होगी।
5. एक अप्रैल से देश में सिर्फ बीएस-6 मानक वाले वाहन ही बिकेंगे। हालांकि, कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अप्रैल में सशर्त 10 दिन करने की अनुमति दी है।