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रायगढ़ : शादी का झांसा देकर नाबालिंग सहित तीन युवतियों का हुआ दैहिक शोषण मामला दर्ज

रायगढ़ :  जिले के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग मामलो में एक नाबालिंग सहित तीन युवतियो का शारिरिक शोषण किया गया तीनों को शादी का सब्ज बाग दिखाया गया था और बाद में इंकार कर दिया गया जिससे युवतियों ने मामले की रिपोर्ट थानों में दर्ज करा दी पुलिस ने तीनों में अपराध कायम कर लिया हैं पहला मामला चक्रधरनगर के जामगांव स्थित रूस्क्क कम्पनी में मजदूरी का काम करने वाली 20 वर्षीय युवती का हैं जिसे ग्राम भगोरा के मधुसूदन चौहान ने अपना शिकार बनाया युवती ने बताया कि मधुसूदन चौहान भी रूस्क्क कम्पनी मे काम करता था, जहां जान परिचय हुआ था ।

पुलिस ने तीनों में अपराध कायम कर लिया हैं

काम करने के दौरान ही मधुसूदन चौहान ने शादी करूंगा कहकर 20मार्च को अपने गांव भगोरा ले गया, जहां दो दिनों तक घर में रखकर दैहिक शोषण किया और वापस घर लाकर छोड़ दिया । दो दिन के बाद मधुसुदन अपने माता पिता के साथ घर आया और शादी नहीं करूंगा कहकर चला गया। उसी दिन युवती थाने में रिपोर्ट करने आ रही थी जिसे 15 दिन के बाद शादी करने का विश्वास दिला कर मधुसुदन रिपोर्ट करने से मना किया और अन्तत: युवती से विवाह नही किया ।

जिससे युवती ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट की जिस पर धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया । दूसरी घटन पुसौर क्षेत्रान्तर्गत की हैं 25 वर्षीय युवती रायगढ़ शहर में ट्युशन सेंटर चलाती है । युवती एवं हेमंत भोज पेन्ड्रवा से 6-7 साल पूर्व परिचय हुआ था । हेमंत भोज युवती को शादी करूंगा कहकर दो साल तक कोतरारोड़ में अपने साथ रखा और शारीरिक संबंध बनाया ।

युवती से विवाह नही किया

युवती के गर्भवती होने के बाद हेंमत ने शादी से इंकार कर दिया । मामले में धारा 376 भादंवि हेंमत भोज पिता योगीराम भोज के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया । तीसरा मामला पूंजीपथरा का हैं जंहा 16 वर्षीय नाबालिंग बालिका ने परिजनों के साथ थाना पूंजीपथरा आकर ग्राम पाली में रहने वाले परदेशी सिदार के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है ।

पीडिता ने बताया कि 2016 से परदेशी सिदार बहला फुसलाकर जबरजस्ती शारीरिक संबंध बना रहा था ।पिछले महीने बालिका को उसकी चाची चेकअप के लिये डाक्टर के पास लेकर गई । तब बालिका के घरवालों को घटना की जानकारी हुई । बालिका के रिपोर्ट पर आज परदेशी सिदार के विरूद्ध धारा 376 भादंवि, 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।

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