बसना में क्वारेंटाईन सेंटर बिना अनुमति घुसने और भागने पर 7 के खिलाफ एफआईर

रायपुर, महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा बसना में अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश करने वाले एवं क्वारेंटाईन सेंटर से बाहर जाने वाले एवं क्वारेंटाईन नियम तोड़ने वाले लोगो के विरूद्ध सख्त रूख अपनाते हुए 07 लोगो पर तीन अलग-अलग प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज करवाया गया है।
सरायपाली अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री कुणाल दुदावत ने बताया कि पहला मामला बसना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम संतपाली का है जहां पर आरोपी व्यक्ति 15 मई 2020 को ग्राम संतपाली में मुंबई से लौटा एवं उसे क्वारंेटाईन सेंटर में रखा गया था।
आरोपी द्वारा क्वारंेटाईन की अवधि में रहते हुए एक दिन दीवार फांदकर निकट ग्राम के अंतर्गत अपने मित्र के पास जाकर शराब का सेवन किया गया। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट पर मामले का संज्ञान लेते हुए थाना सरायपाली पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34, 188, 269, 270 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
दूसरा मामला बसना ब्लॉक के अंतर्गत भूकेल ग्राम पंचायत का है जहां आरोपी 02 व्यक्तियों का बेटा अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय उच्च प्राथमिक शाला क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया था। क्वारंेटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्तियांे द्वारा क्वारेंटाईन सेण्टर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं बेटे से मुलाकात की गयी।
मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270, महामारी अधिनियम धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
तीसरा मामला बसना ब्लॉक अंतर्गत जलकोट ग्राम पंचायत का है जहा आरोपी 01 व्यक्ति अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय आगनबाड़ी सेंटर में क्वारेंटाईन में रखा गया था। क्वारेंटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति के बुलावे पर उसे 02 अन्य मित्रांे (सहआरोपियों ) द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं मुलाकात की गयी।
मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को अन्य राज्य से लौटे आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी। तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारंेटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
गौरतलब है कि भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188 के तहत शासकीय सेवक के द्वारा जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन पर 06 माह की जेल का प्रावधान है। धारा 269 के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है।
धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारेंटाईन संेटर से क्वारेंटाईन अवधि में बाहर जाना एवं किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है।
आपको ये जानकारी या खबर अच्छी लगे, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिये, सोचिए मत शेयर कीजिये
CG corona Updateऔर MP Corona Updateदेश में Covid19का ताजा अंकड़ा देखने के लिए यहां क्लिक करें
Nationalन्यूज Chhattisgarh और Madhyapradesh से जुड़ी Hindi News से अपडेट रहने के लिए Facebookपर Like करें, Twitterपर Follow करें और Youtube पर subscribeकरें।