छत्तीसगढ़ न्यूज़ | Fourth Eye News

बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ

बलरामपुर | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में जिले में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना बेरोजगारी भत्ता 01 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो चुकी है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शिक्षित बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ लेने के लिए शासन की वेब पोर्टल berojgaribhatta.cg.nic.inपर जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। वेब पोर्टल पर आवेदन किये जाने के उपरांत आवेदक को विभाग द्वारा सत्यापन स्थल एवं तिथि/समय की सूचना एसएमएस/दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। इसके उपरांत निर्धारित कलस्टर समितियों द्वारा उक्त आवेदनकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा। कलस्टर समितियों द्वारा सत्यापन एवं बैंक खातों के सत्यापन उपरांत पात्र आवेदकों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह राशि 2500 रुपये आवेदक के बैंक खाते में अंतरित किया जायेगा। आवेदक बेरोजगारी भत्ता हेतु किसी भी जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय बलरामपुर अथवा सर्व जनपद पंचायत/नगर पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता के लिए अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, साथ ही आवेदक 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा रोजगार कार्यालय में पंजीयन 02 वर्ष पुराना होना चाहिए। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत ना हो तथा आय प्रमाण पत्र आवेदन तिथि से 01 साल के भीतर बना होना चाहिए।

जिला रोजगार अधिकारी ने बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदकों से की विशेष अपील

जिला रोजगार अधिकारी ने बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों से विशेष अपील की है। अपील करते हुए उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों को सत्यापन दल के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण अनुपस्थित दर्ज कर दिया गया है वे सभी आवेदकों को पुनः सत्यापन हेतु उनके लॉगिन आईडी में सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक अपनी लॉगिन आईडी में जाकर अनुपस्थिति का कारण दर्ज करते हुए पुनः सत्यापन हेतु अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी आवेदनकर्ता आवेदन करने से पूर्व वांछित उक्त सभी दस्तावेज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के पश्चात् ही आवेदन करें। उन्होंने कहा कि रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है इसके अभाव में पंजीकरण नहीं किया जा सकता।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button