बिलासपुर : आपराधिक ब्यौरा देने उम्मीदवार बरत रहे चालाकी
बिलासपुर : भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर शिकंजा कस दिया है। चुनाव लडऩे की छूट देने के साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि का ब्योरा अखबार के अलावा न्यूज चैनल में तीन दिनों तक विज्ञापन प्रकाशित कराना है। मसलन आयोग ने ऐसे उम्मीवारों को चुनाव लडऩे सशर्त अनुमति दी है। आयोग के निर्देशों का कुछ प्रत्याशी अभी से ही धज्जियां उड़ाने लगे हैं। दागदार छवि को मतदाता के बीच चमकदार बनाने की कोशिशें हो रही है।
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को अपने अपराधिक प्रकरणों की पूरी जानकारी देने और उसे समाचार-पत्रों में तीन बार प्रकाशित कर सार्वजनिक करने के निर्देश जारी किया है। इसके पीछे अपना जनप्रतिनिधि चुनने से पहले जनता को उनकी छवि के बारे में जानकारी कराना माना जा रहा है। आयोग के इस अच्छी पहल का भी उम्मीदवारों ने विकल्प निकाल लिया है, ताकि उनकी छवि पर कोई असर न पड़े ।
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पिछले कुछ दिनों में जिले के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने अपने आपराधिक प्रकरणों की जो जानकारी प्रकाशित करवाया है उसमें अपराध किस थाने में दर्ज है,और अभी उस केस की स्थिति तथा दर्ज धाराओं का मात्र उल्लेख किया है। आयोग द्वारा जारी फार्मेट में संबधित अपराध का ब्योरा देने का भी कॉलम है जिस पर प्रत्याशियों ने धारा क्रमांक और अपराध का शार्टकट नाम लिखकर चालाकी की है।