पटना : एक और मामले में बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को नोटिस
पटना : सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े एक और मामले में दुमका के तत्कालीन उपायुक्त और वतर्मान में बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है. आरसी 45ए/96 में सीआरपीसी की धारा 319 के तहत यह नोटिस जारी किया गया है.
चारा घोटाले के केस नंबर 45ए/96 में अंजनी कुमार सिंह समेत नौ लोग चश्मदीद थे. सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी कर इन लोगों से पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया जाए.सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 28 मार्च को सभी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है.
इससे पहले 6 मार्च को भी चारा घोटाले के दूसरे मामले में अंजनी कुमार समेत 7 लोगों को सीबीआई कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया था. उस मामले में भी अदालत ने सभी को 28 मार्च को उपस्थित होने का आदेश दिया है.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने अंजनी कुमार सहित तत्कालीन वित्त सचिव विजय शंकर दुबे, सीबीआई के गवाह और आपूर्तिकर्ता दीपेश चांडक, बिहार के पूर्व डीजीपी और निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा, सीबीआई के तत्कालीन इंस्पेक्टर व वर्तमान एएसपी और अनुसंधान पदाधिकारी एके झा, सीबीआई के गवाह आपूर्तिकर्ता शिव कुमार पटवारी और फूल झा को नोटिस जारी किया था.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सभी को नोटिस जारी किया था. मालूम हो कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने के बाद रांची के होटवार जेल में फिलहाल बंद है.