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अब सार्वजनिक स्थलों में बगैर मास्क मिले तो नहीं देना पड़ेगा 500 रुपए जुर्माना,आदेश जारी

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से 25 मार्च 2021 आदेश जारी किया गया था। इसमें सार्वजनिक स्थलों में मास्क या फेस कवर नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया था। इस आदेश को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित (held in abeyance) कर दिया है। मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

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