25 लाख जमा किए और रिटर्न नहीं भरा तो देना होगा नोटिस का जवाब
नई दिल्ली, प्रेट्र । नोटबंदी के बाद अपने खातों में 25 लाख से ज्यादा नकदी जमा कराने और रिटर्न दाखिल न करने वाले 1.16 लाख लोगों व फर्मो को आयकर विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने ये भी बताया कि जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है, लेकिन बैंक खातों में बड़ी रकम जमा कराई है, उनकी भी जांच चल रही है।
आयकर विभाग ने बीते साल 8 नवंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के बंद किए गए 2.50 लाख रुपये से अधिक के नोट जमा कराने वाले लोगों की छानबीन की है। इनमें से ऐसे लोगों और फर्मो को अलग-अलग किया गया है, जिन्होंने अब तक अपना आयकर रिटर्न नहीं जमा किया है। इन्हें 25 लाख रुपये से ज्यादा और 10 से 25 लाख रुपये तक जमा कराने वालों की दो श्रेणियों में बांटा गया है।
सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि नोटबंदी के बाद बंद नोटों में 25 लाख और इससे अधिक जमा कराने वालों की संख्या 1.16 लाख है । इन लोगों ने अभी तक अपना रिटर्न जमा नहीं कराया है। ऐसे लोगों व फर्मो को कहा गया है कि वे 30 दिनों के भीतर अपना रिटर्न दाखिल करा दें। चंद्रा ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के बीच आयकर कानून का उल्लंघन करने वाले 609 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है। इस साल कुल 1,046 शिकायतें दाखिल की गईं हैं। जबकि बीते साल की समान अवधि में इनकी संख्या 652 थी।