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10 लाख की तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने ग्राहक बनकर दबोचा

गरियाबंद, जिले के ग्राम बरुला के पैरी नदी में पुलिस ने घेरा बन्दी का वन्यप्राणी तेंदुए की खाल के साथ आरोपी को सिटी कोतवाली की टीम ने धरदबोचा, कोतवाली पुलिस ने वन्य अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को दस हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की है।जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने प्रेसवार्ता में बताया कि वन्यप्राणी तेंदुआ का शिकार आरोपी ने अपने गांव के आसपास के क्षेत्र के जंगल में पानी में जहर देकर शिकार किया है, घटना को अंजाम आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान किया है, प्रथमिक पूछताछ में आरोपी ने इस घटना को अंजाम देना बताया हैं।

खाल की कीमत दस लाख रुपये आंकी गई हैं। इस पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक ने दस हजार रुपये नगद इनाम देने की घोषणा की है।  पुलिस अधीक्षक गरियाबंद श्री भोजराम पटेल ने आगे बताया कि मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि पीपरछेड़ी क्षेत्र के ग्राम रामनाथ नेताम 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचईमुड़ा के आखरीपारा निवासी वन्यप्राणी तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश में गरियाबंद की ओर जा रहा है ।

सूचना पर अतरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर को निर्देशित कर थाना प्रभारी कोतवाली आर.के. साहू के के साथ टीम गठीत कर प्रधान आरक्षक अंगदराव, चूड़ामणी देवता, आरक्षक  दीप्तनाथ प्रधान, आरक्षक  सुशील पाठक, जय प्रकाश मिश्रा को ग्राम बारूला की ओर रवाना किया। जिसका हुलिया काले रंग का, सफेद कुर्ता, सफेद धोती, सफेद गमछा पहना हुआ था।

सूचना के अनुसार ग्राम बारूला के पैरी नदी के पास वन्यप्राणी तेन्दुआ के खाल को बिक्री करने के फिराक में ग्राहक तलाश करते मिला।  तत्काल टीम में आये आरक्षक चूड़ामणी देवता को ग्राहक बनाके संबंधित व्यक्ति के पास भेजा गया। 1,00,000 रूपये में मौखिक रूप में तेन्दुआ के खाल का सौदा होने पर समान लेकर आता हूं कहकर आरोपी व्यक्ति चला गया। करीब एक घंटा बाद खाली हाथ आया और बयाना  के रूप में 50,000 रूपये की मांग किया।

अचानक 50,000 रूपये नही होने के कारण पास में छूपे सभी टीम के कर्मचारियों सहित घेराबंदी कर पकड़े। नाम पता पूछने पर अपना नाम रामनाथ नेताम पिता स्व0 अघनू राम उम्र 55 वर्ष ग्राम कासरपानी कोचईमुड़ा के आखरीपारा थाना पीपरछेड़ी जिला गरियाबंद का रहने वाला बताया जिससे कड़ाई से पूछताछ करने पर संरक्षित वन्य प्राणी तेन्दुवा को पानी में जहर देकर मारना तथा उसके खाल को टंगीया से छिल कर नमक डालकर पेड़ में रखकर सूखाना बताया।

दांत, नाखून, मूंछ को डर के कारण जलाकर नष्ट कर दिया तथा तेन्दुवा के खाल को पत्थर के पीछे छूपाकर रखने की जानकारी दिया। मौके पर ही गवाहों के समक्ष साक्ष्य अधिनियम के तहत विधिवत मेमोरण्डम तैयार किया गया। आरोपी के निशानदेही पर पत्थर के पीछे छूपाकर रखे संरक्षित तेन्दुवा के खाल को एक सफेद प्लास्टिक के बोरी में छूपाकर रखा था जिसे गवाहों के समक्ष आरोपी से जप्त किया गया। 

एक पूर्ण विकसित संरक्षित तेन्दुवा के खाल जिसके सिर से पूंछ तक की लंबाई 59 इंच, सिर से पीठ तक की लंबाई 46 इंच, पूंछ की लंबाई 12.5 इंच, शरीर के मध्य की लंबाई 24 इंच, सिर के पास चौड़ाई 13 इंच, पूरा बाल लगा हुआ चमड़ा पका हुआ जिसे गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।

आरोपी का कृत्य भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39(3), 49(B), तथा सम्पतति विरूपण अधिनिय की धारा 3 का उलंघ्घन करने पर आरोपी रामनाथ नेताम को विधिवत गिरफ्तारी का कारण बताकर गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली मे अपराध क्रमांक 121 /2020 दर्ज कर विवेचना कर आरोपी का  न्यायायिक रिमाण्ड लिया गया ।

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