Supreme Court's big decision on stray dogs - release after sterilization, sick and violent ones will remain in the shelter

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला — नसबंदी के बाद रिहाई, बीमार और हिंसक रहेंगे शेल्टर में

देश में आवारा कुत्तों को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि शेल्टर होम्स में बंद सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन बीमार और आक्रामक कुत्ते वहीं रहेंगे।

दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश सिर्फ दिल्ली या NCR तक सीमित नहीं रखा है — देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अदालत ने साफ किया है कि अब से कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वो बीमार या हिंसक न हों।

11 अगस्त का पुराना आदेश अब अमान्य

आज के फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को दिल्ली-NCR में सभी कुत्तों को शेल्टर भेजने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर कुत्ते की नसबंदी के बाद उसे वहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उसे पकड़ा गया था।

सड़क पर खाना खिलाना अब मना

सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना अब कानूनन मना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नगरपालिका क्षेत्र में अलग से ‘डॉग फीडिंग जोन’ तय किया जाएगा, जहां लोग कुत्तों को खाना दे सकेंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा।

कानून बनाने की सिफारिश

कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से कानून बनाने की सिफारिश की है, जिससे लंबे समय के लिए समाधान निकल सके और इंसानों व जानवरों के बीच संतुलन बना रहे। यह फैसला जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनाया है। अब देखना होगा कि देशभर में इसे कैसे लागू किया जाता है।

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