T S Singhdeo को मिली कोर्ट से राहत, झूठा मुकदमा करने वालों पर होगा मानहानी का केस
![T S Singhdeo को मिली कोर्ट से राहत, झूठा मुकदमा करने वालों पर होगा मानहानी का केस 1 T S Singhdeo, gets relief from court, defamation case, will be filed, against those, who filed false case,](https://4rtheyenews.com/wp-content/uploads/2023/09/Snapshot_1018-780x470.png)
छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हाईकोर्ट बिलासपुर से बड़ी राहत मिली है। तरूनीर संस्था द्वारा अंबिकापुर के सत्तीपारा में स्थित शिवसागर तालाब व मौलवी बांध में सिंहदेव परिवार के स्वामित्व की भूमि को लेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में दाखिल जनहित याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सत्तीपारा के शिवसागर तालाब एवं मौलवी बांध के कुल 54.20 एकड़ भूमि में से 33 एकड़ भूमि का लैंड यूज 1996 में बदल दिया गया था। इसे लेकर हाईकोर्ट में तरूनीर समिति ने जनहित याचिका लगाई थी।
अधिवक्ताओं ने बताया कि तरूनीर समिति के अध्यक्ष द्वारा 08 दिसंबर 2016 व 11 अगस्त 2017 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत की गई। समिति के एक पदाधिकारी ने राज्य शासन से 24 अक्टूबर 2016 को शिकायत कर इसकी जांच कराए जाने की मांग की थी।
शिकायत में टीएस सिंहदेव व उनके परिवार के सदस्यों पर आरोप था कि उनके द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए गलत ढंग से तालाब की भूमि को अपने नाम से दर्ज कराकर क्रय-विक्रय किया जा रहा है। तत्कालीन कलेक्टर भीम सिंह द्वारा इसकी विधिवत तरीके से जांच कराई गई और जांच में पाया गया कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तालाब का 21 एकड़ यथावत पाया गया।
विपक्ष इस मामले में काफी समय से टीएस सिंहदेव को घेर रहा था। विधानसभा चुनाव के पूर्व आए इस निर्णय से डिप्टी सीएम को बड़ी राहत मिली है।
वहीं लीगल टीम से मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम के खिलाफ झूठा मुकदमा करने वालों पर अब मानहानी का मुकदमा दायर किया जाएगा|