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कोलकाता : हाई कोर्ट ने वॉट्सऐप से नामांकन को माना वैध

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने एक अप्रत्याशित आदेश में राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह वॉट्सऐप के जरिए फाइल किए गए नौ निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को वैध माने। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ये नौ आवेदनकर्ता इन आवेदनों के आधार पर अपने क्षेत्र में पंचायत चुनाव लडऩे के योग्य होंगे।

वॉट्सऐप के जरिए फाइल किए गए नौ निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन पत्र को वैध माने

इन याचिकाकर्ताओं ने याचिका दाखिल कर कहा था कि वे खुद जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सके लेकिन उन्होंने इसे वाट्सऐप के जरिए भांगर दो के ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर को भेज दिया था। इससे पहले सोमवार को अदालत ने आयोग को निर्देश दिया था कि वह इन नौ लोगों को पर्चा भरने में मदद करे। अदालत ने सभी लोगों से कहा कि वे अलीपुर उप मंडलीय अधिकारी के कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करें।

वाट्सऐप के जरिए भांगर दो के ब्लॉक डिवेलपमेंट ऑफिसर को भेज दिया था

हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एक प्रत्याशी शर्मिष्ठा चौधरी ने मंगलवार को बताया कि वे लोग कार्यालय के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि तभी अपराधियों ने उनके ऊपर हमला किया और दस्तावेज छीन लिए। उन्होंने पर्चा दाखिल करने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने वॉट्सऐप से अपना पर्चा बीडीओ को भेज दिया था।

अपराधियों ने उनके ऊपर हमला किया और दस्तावेज छीन लिए

न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार ने इसके बाद आयोग को निर्देश दिया कि वह वाट्सऐप से भेजे गए नामांकन पत्र को वैध माने। इस मामले पर अब अगली सुनवाई नाम वापसी के दो दिन बाद यानि 30 अप्रैल को होगी। इस बीच संविधान विशेषज्ञ अरविंद दत्तार ने इसे अप्रत्याशित मानने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने विशेष परिस्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया।

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