मध्यप्रदेश

काफी जद्दोजहद के बाद अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ पुलिस थाने में हुए प्रकरण दर्ज

क्षेत्र भर में शहर सीमा से लगे ग्रामों में जिस तरह अवैध कालोनियों का जाल फैल चुका है लेकिन इन कॉलोनी के संचालकों के द्वारा शासन की गाइड लाइन का पालन किए बगैर ही इन सैकड़ों कालोनियों मैं हजारों लोगों को प्लाट और मकान बनाकर बेच दिए गए जिस तरह लोगों के द्वारा कॉलोनियों मैं प्लाट और मकान बेचने के दौरान उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के दिवास्वप्न दिखाकर महंगे दामों पर कालों नाइजरो द्वारा कृषि भूमि पर छोटे छोटे प्लाट और भूखंड बेच कर उन्हें कॉलोनियों का नाम देकर अवैध कारोबार संचालित कर रखा है इन्हीं सब कॉलोनी संचालकों के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जब मकान और प्लाट खरीदने वाले उपभोक्ताओं को नहीं मिलने पर उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराई जाने लगी तब प्रशासन के द्वारा अवैध कॉलोनाइजरो के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें नोटिस जारी किए गए.

इसके चलते एसडीएम राजेश मेहता के द्वारा 108 अवैध कॉलोनी के संचालकों को नोटिस जारी किए गए जिनमें से आधा दर्जन के लगभग ही कॉलोनी वैध पाई गई जिनमें से 8 दर्जन के लगभग लोगों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की गई है तो कुछ अवैध कॉलोनी संचालकों के द्वारा अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए मोहलत मांगी गई एसडीएम कार्यालय से 4 दर्जन के लगभग अवैध कॉलोनी संचालकों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराने के लिए संपूर्ण कार्रवाई देहात एवं पुलिस थाने में प्रस्तुत की गई थी जहां से पुलिस अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली के चलते इन अवैध कॉलोनियों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज नहीं हो पा रहे थे इस संबंध में एसडीएम राजेश मेहता के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत दर्ज की जा चुकी थी.

काफी जद्दोजहद के बाद बुधवार को 40 प्रकरणों में से बीस अवैध कॉलोनी के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा सके जिनमें देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों की 23 कॉलोनी के संचालक एवं सिटी थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों की 17 अवैध कालोनियों के संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने के लिए कार्रवाई की गई जिनमें से मात्र 20 अवैध कॉलोनी संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए शेष बचे हुए प्रकरण फिर एफ आई आर दर्ज होने के लिए लंबित हैं एसडीएम राजेश मेहता के द्वारा बताया गया कि नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाली 24 कॉलोनियां अवैध चिन्हित की गई है जिन पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर महोदय के यहां प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली 20 कालोनियों के संचालकों के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 2013 की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है इसके तहत दोषी पाए जाने पर अवैध कॉलोनी के संचालक के खिलाफ कम से कम 3 वर्ष एवं अधिक से अधिक 7 वर्ष की जल का प्रावधान है.

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