fresh investigation death of NLU student

एनएलयू छात्र के मौत के मामले में नए सिरे से होगी जांच, सप्रीमकोर्ट ने खारिज की क्लोसर रिपोर्ट

नयी दिल्ली, सुप्रीमकोर्ट ने जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तीसरे वर्ष के छात्र की संदिग्ध अवस्था में मौत के मामले में राजस्थान पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है और मामले की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं।

मामला 13 अगस्त, 2017 का है। पीडि़त छात्र विक्रांत नगाइच (21) विश्वविद्यालय परिसर से करीब 300 मीटर दूर स्थित एक रेस्त्रां में शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ गया था। उसके बाद वह लौटा नहीं। अगली सुबह उसका शव रेल पटरियों पर मिला। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा, ‘हमने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है।

ये भी पढ़ें Ashok Gehlot – Sachin Pilot राजस्थान का सियासी घमासान थमने के बाद दूसरी बार मिले

हमने नए सिरे से जांच समेत कई अन्य निर्देश दिए हैं। गत् 8 सितंबर को शीर्ष अदालत ने इस मामले में राजस्थान पुलिस की ओर से पेश रिपोर्ट देखने के बाद कहा था कि मामले में फिर से जांच करने की जरूरत है। उसने कहा था, ‘हम पुन: जांच करने के लिए कह सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

’10 महीने देर से दर्ज हुई एफआईआर

मामले की सुनवाई के दौरान पीडि़त की मां की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा था कि मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने यह मामला राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया। याचिका में कहा गया कि इस मामले में प्राथमिकी 10 महीने की देरी से, जून 2018 में दर्ज की गई।

इसमें कहा गया कि जिस तरह से जांच की गई उससे ऐसी आशंका होती है कि यह कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने की कोशिश का परिणाम है। इसमें कहा गया, ‘लगभग तीन साल बीत जाने के बावजूद आरोप-पत्र तक दाखिल नहीं किया गया। जांच भी आगे नहीं बढ़ी है। अपराधियों को पकडऩे के कोई प्रयास नहीं किए गए। याचिका में पुलिस जांच के दौरान कई कथित खामियों का भी जिक्र किया गया।

4rtheye web Desk
4rtheye web Desk
Articles: 18504

Leave a Reply