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पटना : बोधगया बम ब्लास्ट: दोषी आतंकियों पर सजा का फैसला कल

पटना : बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में आज पटना एनआइए की कोर्ट सभी आरोपियों की सजा की बिंदुओं पर सुनवाई हुई और अब इस मामले में कोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगा। आज सजा की बिंदुओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी जिसकी वजह से सजा का एलान अब कल ही हो सकेगा। इस मामले में आइएम के पांच आतंकियों को दोषी करार दिया जा चुका है। दोषी साबित हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मुजीबुल्लाह, इम्तियाज अंसारी, उमेर सिद्दिकी और अजहरउद्दीन कुरैशी बेउर जेल में बंद हैं। इन सभी की आज एनआइए कोर्ट में पेशी हुई। मामला संवेदनशील होने के कारण आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।

आइएम के पांच आतंकियों को दोषी करार दिया जा चुका है

सजा के बिंदुओं पर सुनवाई आज सुबह 10 बजे से शुरु हुई और कल भी होगी। एनआइए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिन्हा के अनुसार जिन धाराओं में सभी दोषी करार दिए गए हैं, उसमें कम से कम 10 वर्ष और अधिक से अधिक उम्रकैद की सजा होगी। एनआइए अदालत ने 25 मई को सभी पांच आरोपितों को दोषी करार दिया था। घटना 7 जुलाई 2013 की है। घटना में दो बौद्ध भिक्षु घायल हुए थे। आरोपितों ने बौद्ध मंदिर के अंदर और बाहर कुल 13 बम प्लांट किए थे। इसमें से नौ बमों में विस्फोट हुआ और तीन जिंदा बरामद किए गए।

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बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट मामले में चार साल 10 माह 12 दिन के बाद शुक्रवार को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था। कोर्ट ने मामले के सभी पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था। 7 जुलाई 2013 को बोधगया में हुए नौ धमाकों में पांच आरोपियों के खिलाफ एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। साल 2013 में हुए इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के एक तीर्थ यात्री घायल हो गए थे।

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