छत्तीसगढ़

रायपुर में धारा 144 लागू, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश, राजधानी में रैली-जुलुस और प्रदर्शन पर प्रतिबंध

रायपुर। इस वक्त की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आई है। रायपुर शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। राजधानी के बीचो बीच लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से परेशान अधिकारियों ने प्रदर्शन पर ही प्रतिबंध लगा दिया है। रायपुर जिला प्रशासन ने इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 का इस्तेमाल किया है। अब कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी अपने टेंट हटा लें नहीं तो कार्रवाई होगी।

राजधानी रायपुर में लगभग पिछले 20 दिनों से विद्युत संविदा कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहे हैं जिन्हे रायपुर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है, आपके विरोध प्रदर्शनों से राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। इस धरना प्रदर्शन से आम जनता को कई प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस नोटिस में कहा गया है, मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत रायपुर जिले की सीमा में धरना, रैली और जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिया है। नोटिस में संविदा कर्मियों को अपना धरना खत्म कर टेंट आदि हटा लेने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखें आदेश

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