‘370 रुपये की बिरयानी’ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विवाद: कॉमेडियन प्रणीत मोरे की याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी!

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाला ‘370 रुपये की बिरयानी’ विवाद अब देश की सबसे बड़ी अदालत के कटघरे में आ गया है! स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान महिला विरोधी और आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर जनता का गुस्सा ऐसा भड़का कि महाराष्ट्र और हरियाणा में दड़ादड़ FIR दर्ज करा दी गईं।
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रणीत मोरे की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के साथ-साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कॉमेडियन की दलील है कि शो के दौरान यह टिप्पणी दर्शकों में से एक शख्स ने की थी और उन्होंने सिर्फ शो होस्ट किया था, लेकिन इस विवाद के बाद उनके खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भी इस मामले में सख्त रुख अख्तियार किए हुए है।
कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, महिला विरोधी कमेंट्स और सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने की इस होड़ पर अब सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलने वाला है। अभिव्यक्ति की आजादी का ढोल पीटने वाले लोगों के लिए यह मामला एक बड़ा सबक बनने जा रहा है!



