छत्तीसगढ़

पटाखा व्यापारियों के यहां कार्यवाही, 50 लाख से ऊपर के पटाखे जप्त

कलेक्टर  इफ्फत आरा व अनुविभागीय दंडाधिकारी रवि सिंह के निर्देशन पर राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर शहरी रहवासी क्षेत्र के अंदर अपने घरों पर अवैध पटाखा भंडारण करते पाए जाने पर साथ ही बगैर लाइसेंस और शासन द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में बारूदी फटाके पाए जाने पर जब्ती करते हुए पंचनामा बनाकर पुन: पटाखा व्यापारियों को ही सुपुर्दनामा में दिया गया है। विगत दिनों बुधवार शाम 8 बजे से प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने करवाई प्रारंभ की जो गुरुवार देर शाम तक जारी रही जिसमे 95 किलो से अधिक बारूद व पटाखे और देवी-देवताओं के चित्र व नाम वाले फटाके बेचते हुए पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र शासन, राज्य पर्यावरण व प्रदूषण मंत्रालय और राज्य शासन के आदेशानुसार लड़ी और स्काई शॉट, और अत्याधिक आवाज करने ध्वनि प्रदूषण वाले पटाखों पर पूर्णता प्रतिबंध लगाया है, उसी के तहत पटाखा दुकानों में लड़ी अथवा शॉट बेचते पाए जाने पर दुकान सील कर संबंधित व्यापारी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दंडात्मक कार्रवाई कर जेल भेजने चेतावनी और निर्देश जारी की है। इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी संजय राठौर, नायब तहसीलदार हिना टंडन, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश राठोर, राजस्व निरीक्षक शिव शंकर ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक हीरा लाल साहू, मुख्यालय पटवारी निर्मल तिवारी, प्रधान आरक्षक जय प्रकाश तिवारी, आरक्षक मुकेश शर्मा, मानसिंह सहित काफी संख्या में महिला पुलिस बल के साथ राजस्व टीम सक्रीय रही।

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