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नईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से 4 हफ्तों में मांगा जवाब

नई दिल्ली   ;सुप्रीम कोर्ट आज क्रिकेटर एस श्रीसंत मामले में सुनवाई की। श्रींसंत पर लगे आजीवन बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें बीसीसीआई द्वारा 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाए जाने के बाद आजीवन प्रतिबंध लगा दिया था।
एक फरवरी को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ के सामने इस मामले के आने के बाद उन्होंने इसे रोस्टर के अनुसार एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था। इस पीठ ने कहा कि इस मामले को पांच फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के समक्ष रखा जाये। इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 34 वर्षीय इस तेज गेंदबाज पर एकल पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें बीसीसीआई द्वारा लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को निरस्त किया गया था। केरल हाईकोर्ट ने इससे पहले श्रीसंत को बीसीसीआई के दायरे में आने वाली किसी भी क्रिकेट एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने के आदेश दिए थे। इसके बाद श्रीसंत ने केरल कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। साल 2016 में दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने श्रीसंत को आरोपी मानते हुए इस मामले में उन पर सभी चार्ज तय किए थे।
 

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