दहेज के नाम पर प्रताडि़त कर महिला को ससुराल से निकला
शादी के बाद विवाहिता को दहेज कम लाने की बात कहकर शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताडि़त कर ससुराल वालों ने अपने व पीडि़ता के नाम से 55 लाख रुपयें का लोन लेकर मायके भेज दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने पीडि़ता द्वारा काउंसलिंग से मना करने पर पति व सास,ससुर के खिलाफ धारा 498 ए का अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आधार शिला मोवा रायपुर निवासी रश्मि अग्रवाल 30 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि पीडि़ता का विवाह 11 नवंबर 2016 को 107 सफायर ग्रीन सड्डु मोवा पडऱी निवासी दीपक अग्रवाल आयु 31 वर्ष से समाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ था।
पीडि़ता के पिता ने सबसे छोटी संतान होने की वजह से अपनी हैसियत से बढ़कर स्त्रीधन दिया था। शादी के कुछ ही दिन बाद पति व ससुराल वाले उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे व दहेज में कुछ भी नही लाई है कहकर गाली-गलौच करते थे।
ससुराल वालों ने दहेज में कुछ भी नही लाई है कहकर अपने व पीडि़ता के नाम से 55 लाख रुपयें का लोन निकाल लिया। शादी के 09 माह बाद ससुराल से पति अलग लेकर किराये के मकान में रहने लगा व आये दिन शराब पीकर घर आता था व बेवजह मारपीट कर गाली-गलौच करता था। गर्भ अवस्था के दौरान पति ने कई बार पेट में लात मारता था। 8 जून 2020 केा पति ने जमकर पिटाई की व आई ट्रे फेकर मारने पर 15 माह के बेटे की सिर में लगने से सिर नीला पड़ गया है।
जिसके बाद से पीडि़ता अपने मायके में पुत्र के साथ रह रही है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने 25 नवंबर को पीडि़ता की सास निशा अग्रवाल,ससुर कमल अग्रवाल एवं पति दीपक अग्रवाल के खिलाफ दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज कर अपराध कायम कर लिया है।