बिलासपुर : हाईकोर्ट ने शिक्षाकर्मियों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है, दरअसल 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को क्रमोन्न्त वेतनमान देने का प्रावधान है। फिर भी शासन ज्यादातर शिक्षकों को इसका लाभ नहीं दे रहा है। वहीं जिन शिक्षकों को बढ़े हुए क्रमोन्न्त वेतनमान दिया जा रहा है उनका भुगतान रोक दिया गया। ऐसे ही बढ़े हुए वेतनमान रोकने के मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिक्षक को बढ़े हुए वेतनमान देने के निर्देश दिए हैं।
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