बिलासपुर में छात्र सुरक्षा पर सख्ती, स्कूल-कॉलेजों को नशामुक्त और ट्रैफिक नियमों के पालन के निर्देश

बिलासपुर में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए नए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चेतना भवन में आयोजित बैठक में जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों को छात्र सुरक्षा, सड़क सुरक्षा और नशामुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि छात्रों की सुरक्षा केवल परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि स्कूल आने-जाने के दौरान भी उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना संस्थानों की जिम्मेदारी है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करना तथा पैदल चलते समय मोबाइल और ईयरफोन से दूरी बनाने जैसे नियमों पर विशेष जोर दिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यातायात पुलिस ने बैठक के दौरान शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को नए कानूनी प्रावधानों, ट्रैफिक नियमों, बढ़े हुए जुर्माने और सुरक्षित यातायात के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही छात्रों को नियमित रूप से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट तथा सीट बेल्ट के उपयोग के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के जिला संगठक शितेष जैन, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हुए। सभी संस्थानों ने पुलिस प्रशासन के इस अभियान में पूर्ण सहयोग देने का भरोसा जताया।




