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IPS मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

बिलासपुर/रायपुर

बिलासपुर हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मुकेश गुप्ता के खिलाफ हाईकोर्ट ने “नो कोरेसिव आफ एक्शन” का निर्देश दिया है। हालांकि साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। मुकेश गुप्ता के खिलाफ नान मामले में भी ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज है, जबकि फोन टेपिंग के मामले में भी उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गयाहै।

मुकेश गुप्ता के खिलाफ EOW ने जो केस दर्ज किये हैं उनमें 6 और 7 नंबर केस में हाईकोर्ट ने अपना फैसला लिया है। नो कोरेसिव आफ एक्शन का मतलब ये हुआ कि फिलहाल ईओडबल्यू आईपीएस मुकेश गुप्ता और रेखा नायर के खिलाफ कोई बल पूर्वक एक्शन नहीं ले सकती है। जस्टिस सावंत की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है।

आपको बता दें कि इस मामले में 9 अप्रैल को कोर्ट में बहस हुई थी, जिसके बाद आज इस पर फैसला सुनाया गया। मुकेश गुप्ता की तरफ से महेश जेठमलानी ने बहस की। कोर्ट से इस आदेश के बाद फिलहाल गिरफ्तारी रही तलवार का खतरा भी कम हो गया है।

https://www.youtube.com/watch?v=_RDN6L32cds

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