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नई दिल्ली : केजरीवाल की कम हाजिरी के खिलाफ कपिल मिश्रा की याचिका हाईकोर्ट में मंजूर

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विधायक कपिल मिश्रा की उस याचिका को सूचीबद्ध करने की आज मंजूरी दे दी जिसमें यह दावा किया गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम है। जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल एवं जस्टिस सी. हरिशंकर की अवकाशकालीन बैंच के समक्ष जब यह मामला आया तो बैंच ने मिश्रा के वकील को याचिका दाखिल करने को कहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की जा सकती है। दरअसल, आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कम उपस्थिति के खिलाफ सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति 10 प्रतिशत से भी कम

हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका में कपिल मिश्रा ने दावा किया कि केजरीवाल, जो कि जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं वो 2017 में केवल सात बार विधानसभा उपस्थित रहे, हालांकि तब विधानसभा के 27 सत्र दिन के सत्र हुए थे। याचिका में मिश्रा ने कहा है, यह राज्य के संदर्भ में नहीं है लेकिन दिल्ली को हर साल जल संकट का सामना करना पड़ता है। याचिका में केजरीवाल की उपस्थिति सुनिश्चित करने और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए एलजी और स्पीकर को निर्देश देने की मांग की गई है।

मिश्रा की याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रश्नकाल के दौरान, केजरीवाल पिछले 40 महीनों में विधानसभा में उपस्थित नहीं थे, जो यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री दिल्ली के लोगों से संबंधित मामलों और उनके विकास और उनके द्वारा किए गए कर्तव्यों का प्रदर्शन करने में कितने गंभीर थे। आप की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। मिश्रा ने आप संयोजक से इस संबंध में वार्षिक प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है।