रायपुर : जिले में शतप्रतिशत मतदान के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ बसवराजु एस और स्वीप कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डाँ.गौरव कुमार सिंह के निर्देशन पर मोर रायपुर वोट रायपुर अभियान के तहत आज सी.आई.टी.काँलेज एवं सेठ फूलचंद काँलेज,अभनपुर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में युवा मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी श्री. उमेश कुमार उपाध्याय, सिविल जज, सचिव जिला विधिक प्राधिकरण रायपुर एवं डाँ. कामिनी बावनकर ,जिला समन्वयक जिला लोक शिक्षा समिति रायपुर के द्वारा प्रदान की गई।
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इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डाँ. लेखराज साहु, डाँ.शोभा गावरी एवं समस्त स्टाफ उपस्थित थे। युवा मतदाताओं के हाथों में मतदाता बंधन बांधकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की कि स्वयं अपने मत का प्रयोग करेंगे साथ ही अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। सभी को निर्वाचन की बुक्स देकर वोट क्यों औंर कैसे डाले की जानकारी से भी अवगत कराया गया।
रायपुर : मतदान एवं मतगणना की अवधि शुष्क दिवस घोषित
रायपुर : भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा निर्वाचन के मतदान एवं मतगणना की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मदिरा एवं इस प्रवृत्ति के अन्य नशीले पदार्थों के विक्रय एवं परोसने पर प्रतिबंध लगाया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान हो रहा है। पहले चरण में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बस्तर में 11 अप्रैल, दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 18 अप्रैल और तीसरे चरण में 23 अप्रैल को राज्य के शेष लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होना है। मतगणना की तिथि 23 मई को निर्धारित की गई है।
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जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के निर्वाचन और मतदान वाले क्षेत्रों की मदिरा दुकानों, होटल, रेस्तरां, क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों में मदिरा, मादक, खमीरीकृत या इस प्रकृति का अन्य नशीले पदार्थ का विक्रय मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से बंद रखने एवं मतदान तथा मतगणना अवधि को ‘शुष्क दिवस घोषित किया गया है। राज्य के किसी भी क्षेत्र में यदि पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित होती है तो पुनर्मतदान तिथि पर भी संबंधित क्षेत्र में ‘शुष्क दिवस रहेगा।
इसके तहत सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टॉरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि तथा भांग/भांगघोटा की दुकानों को ‘शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तरह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती पांच किलोमीटर क्षेत्र को भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान मदिरा के व्यक्तिगत भण्डारण पर और गैर लायसेंस प्राप्त परिसरों में मदिरा के भण्डारण पर शक्ति से रोक लगाने एवं जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।