सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रवासी मजदूरों को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि – यूपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार NCR में सार्वजनिक रसोई खोले, जिससे कि सभी मजदूर अपना पेट भर सकें । इस कोरोना के दौर में बहुत सारे लोगों को दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है,इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन होने के कारण, परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को सहायता पहुंचाने के लिए गुरुवार को कुछ निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए ताकि मजदूर और उसके परिवार वाले अपना पेट सूकून से भर सकें।सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि केंद्र, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सरकार NCR के प्रवासी मजदूरों को राशन तैयार करवाए। ये राशन आत्म भारत स्कीम के तहत दिया जा सकता है। मजदूर पर पहचान पत्र को लेकर कोई दबाब ना बनाया जाए।