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अब सिर्फ दो GST स्लैब: खाने-पीने से लेकर टीवी-कार तक सब होगा सस्ता, लेकिन LPG पर राहत नहीं

3 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम लोगों को राहत देने वाला बड़ा फैसला लिया गया। जीएसटी के मौजूदा 4 स्लैब्स को घटाकर अब सिर्फ दो स्लैब रखे गए हैं – 5% और 18%।

इस बदलाव के तहत खाद्य सामग्री, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कई जरूरी चीजों पर टैक्स घटा दिया गया है। ये नए रेट 22 सितंबर से लागू होंगे।

लेकिन एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की उम्मीदों पर फिलहाल पानी फिर गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5% और कमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी पहले की तरह ही वसूला जाएगा।

एलपीजी सिलेंडर पर GST क्यों नहीं घटा?

सरकार का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होटल, ढाबा और अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होता है, इसलिए उस पर ज्यादा टैक्स लागू है। वहीं, घरेलू एलपीजी पर पहले से ही न्यूनतम 5% जीएसटी लगाया जा रहा है, जो बरकरार रहेगा।

किन चीजों पर सस्ता पड़ेगा असर?

नए जीएसटी रेट के बाद निम्नलिखित चीजें सस्ती होंगी:

खाद्य पदार्थ (FMCG)

हेल्थ और एजुकेशन प्रोडक्ट्स

टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन

कार और टू-व्हीलर

कृषि उपकरण और बीमा प्रोडक्ट्स

किन चीजों पर टैक्स बढ़ा?

तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर अब 40% जीएसटी

सुपर लग्ज़री कारों पर भी 40% टैक्स

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