नईदिल्ली ; नैशनल पेंशन स्कीम से रकम निकालना हुआ आसान, यूं उठाएं लाभ
नई दिल्ली ; नैशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को राहत देते हुए पेंशन रेग्युलेटर ने रकम की निकासी के नियमों को आसान कर दिया है। योजनाधारक अब अपनी बचत की 25 फीसदी रकम को गंभीर बीमारी के इलाज, उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी और अन्य जरूरी कामों के लिए निकाल सकते हैं। पेंशन फंड रेग्युलेटरी ऐंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तीन साल तक एनपीएस में निवेश करने वाले लोग अपनी अहम जरूरतों के लिए 25 फीसदी तक की रकम निकाल सकते हैं।
एनपीएस सब्सक्राइबर अपने बच्चों या फिर कानूनी तरीके से गोद लिए गए बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निकासी के नियम में छूट का लाभ उठा सकता है।
– अपने बच्चों समेत कानूनी तौर पर गोद लिए गए बच्चे की शादी के लिए भी 25 फीसदी तक की रकम की निकासी की जा सकती है।
– अपने या पति एवं प प्रतिशती के नाम पर घर की खरीद के लिए भी यह रकम निकाली जा सकती है। यदि सब्सक्राइबर के पास पहले से ही पैतृक आवास के अलावा घर हो तो वह इस छूट का लाभ नहीं ले सकता।
– गंभीर बीमारी के इलाज के लिए भी रकम की निकासी की जा सकती है। यह निकासी अपने, पति या प प्रतिशती, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए निकाली जा सकती है। 25 फीसदी की यह निकासी तभी संभव होगी, जब आपको किडनी फेल होने, कैंसर और स्ट्रोक समेत किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो।
– स्कीम के सब्सक्रिप्शन के दौरान तीन बार ही इस तरह से रकम की निकासी करने की अनुमति होगी।