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जगदलपुर : पेट्रोल पंप देने के नाम पर की थी ठगी, दो गिरफ्तार

जगदलपुर  :जगदलपुर के  राउत पारा के एक व्यक्ति को  जगदलपुर के  मेन रोड  निवासी बेटी को जगदलपुर के मेन रोड निवासी एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 2 वर्ष पूर्व ठगी की गई थी इस मामले में  कोतवाली पुलिस ने नागपुर से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है । इस मामले में संलिप्त जगदलपुर के  दो  आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं  जो कि दोनों पिता.पुत्र बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाने में इस मामले को लेकर दो अलग.अलग प्रकरण दर्ज हैं। कोतवाली थाने के उप निरीक्षक सतीश यदु राज के अनुसार वर्ष 2016 में नगर के राउत पारा निवासी पवार को  पेट्रोल पंप आवंटित कराने के नाम पर नगर के ही राजीव बाजपेयी उनके पिता ने ठगी की थी । इस मामले में सर्वप्रथम 125 ध्16 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था  और पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ कर जेल भेज दिया । इस प्रकरण में कथित तौर पर शामिल आरोपी राजीव बाजपेयी ने एक प्रकरण और दर्ज कराया है जिसके तहत कोतवाली थाने में प्रकरण क्रमांक 402ध्16 के तहत अपराध दर्ज कराया है । बस्तर पुलिस अधीक्षक श्रवण और  कोतवाली थाना प्रभारी अब्दुल कादिर खान के निर्देश पर नागपुर जाकर अभय और युवराज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
क्या है मामला
बस्तर के दो व्यापारियों को पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में दो नटवरलाल को नागपुर से गिरफ्तार किया गया है इस मामले में दो प्रकरण 2 वर्षों से दर्ज है ।लंबी जद्दोजहद के बाद पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है। इस मामले में एक नगर का व्यापारी आरोपी है और उसने भी एक प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज कराया है।
कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान पेट्रोलियम पंप की कंपनी का नाम लेकर जगदलपूर के मेन रोड  निवासी राजीव बाजपेयी के मार्फत नगर के दीनदयाल उपाध्याय वार्ड राउत पारा निवासी शरद पवार को एक पेट्रोल पंप आवंटित कराने के नाम पर लाखों रुपए की राशि ले ली गई थी और इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ  पवार ने 2016 में प्रकरण क्रमांक 125 ध् 16 के तहत प्रकरण दर्ज कराया था जिसमें अभय एवम युवराज सहित पांच आरोपी थे तथा प्रकरण दर्ज होने के बाद से चार आरोपी अभी भी फरार है ।पुलिस ने नागपुर से दो आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया है तो दूसरी ओर एक आरोपी केंद्रीय जेल जगदलपूर में बंद है। इन आरोपियों के खिलाफ 420 ए467 ए468 471 भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत अपराध दर्ज है।
नगर के आरोपियों को नहीं पकड़ रही पुलिस
प्रार्थी झुन्नू पवार के अनुसार इस मामले में नगर के दो आरोपी पिता पुत्र को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है जबकि पूर्व में राजीव बाजपेयी नाम का यह आरोपी रायपुर के सिविल लाइन थाने में पुलिस के हत्थे चढ़ा था इस को क्यों बचाया जा रहा है उसको लेकर तरह.तरह की बातें भी सामने आ रही है।
दर्जनों शिकायत के बाद कार्रवाई
प्रार्थी पवार के अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेंद्र नारायण दास आरिफ शेख नगर पुलिस अधीक्षक दीपमाला कश्यप सहित अन्य को इस मामले की शिकायत की गई थी जिसके आधार पर यह जांच लंबे अरसे के बाद प्रारंभ हुई और उसी का ही नतीजा है कि नागपुर के दो आरोपी पकड़े गए।
 

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