नईदिल्ली : आप विधायक को नहीं मिली जमानत
नईदिल्ली : दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से बदसलूकी और मारपीट मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रकाश जरवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. मंगलवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने जरवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. ऐसे में आप विधायक को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा.
तीस हजारी सेशन कोर्ट की जज अंजू बजाज चंदना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप गंभीर है. इसीलिए प्रकाश जरवाल को जमानत नहीं मिल सकती. बता दें कि देवली से आप विधायक प्रकाश जरवाल ने हाल में हुई अपनी शादी का हवाला देते हुए कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी. जिसे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 56 साल के व्यक्ति के साथ जिस तरह से मारपीट हुई है, ये काफी गंभीर मामला है.
सेशन कोर्ट में प्रकाश जरवाल के वकील ने दलील दी थी कि आप विधायक की शादी कुछ समय पहले हुई है. लिहाजा उसे कोर्ट जमानत दे. लेकिन, सेशन कोर्ट से भी उनकी जमानत खारिज हो गई.
सेशन कोर्ट में अमानतुल्ला खान ने जमानत याचिका दायर नहीं की थी. बहरहाल, आरोपी विधायक प्रकाश के पास अब जमानत याचिका दायर करने के लिए हाईकोर्ट के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है.