छत्तीसगढ़

रायपुर के महिला थाने में वॉलंटियर नियुक्त, महिलाओं पर होने वाले अपराधों में 24 घंटे के भीतर मिल रही निशुल्क विधिक सहायता

रायपुर। महिलाओं के प्रति होने वाले क्रूरता, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों में जिला रायपुर में 24 घंटे से कम समय में विधिक सहायता दी जा रही है। अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल की संयुक्त रूप से परिचर्चा हुई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं के तहत जिला रायपुर में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर की ओर से देवकी साहू पैरालीगल वॉलंटियर को महिला थाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। यह वॉलंटियर जिले में महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध, जो महिला थाने में आते हैं, उनमें उपस्थित होकर पीड़ित पक्षकारों को तत्काल विधिक सहायता प्रदान करती हैं। इसके बाद यदि उन्हें निशुल्क रूप से अधिवक्ता की आवश्यकता होती है या अधिवक्ता की सहायता चाहती हैं तो वह प्राधिकरण से समन्वय स्थापित कर कुछ ही घंटों में उन्हें नियमानुसार अधिवक्ता प्रदान कराती हैं। ऐसे प्रकरणों में अधिवक्ता प्रदान करने में किसी प्रकार कोई विलंब नहीं होता है।
इसके अतिरिक्त पीड़ित महिलाओं के जितने भी दस्तावेज होते हैं, वह भी निशुल्क रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में कई प्रकरणों में कुछ ही घंटो में पीड़ित महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराई गई है।
जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि हर नारी के विधिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व संविधान हम पर अधिरोपित करता है। इस कर्तव्य का निर्वहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पूरी कर्मठता के साथ किया जाएगा । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन लगातार समन्वय स्थापित कर महिलाओं के प्रति सतत रूप से कार्य कर रहा है। इससे महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित हो सके।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button