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नई दिल्ली : शराब पीने की कानूनी उम्र को हाई कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली एक्साइज ऐक्ट के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें शराब की खरीदारी और पीने की कानूनी उम्र 25 साल तय है। कोर्ट ने इस पर दिल्ली की आम आदमी सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में अन्य राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र का हवाला देते हुए दिल्ली में इसकी उम्र सीमा तय करने का आधार पूछा गया।ऐक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी. हरि शंकर की बेंच ने दिल्ली सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। वकील कुश कालरा ने यह याचिका दायर की है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली एक्साइज ऐक्ट के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है

उनकी मांग है कि दिल्ली एक्साइज एक्ट, 2009 की धारा-23 को रद्द किया जाए। इसमें दिल्ली में शराब पीने + की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 साल तय है। याचिका में दिल्ली सरकार + से यह भी पूछे जाने की मांग है कि उसने 25 साल से कम उम्र वालों को शराब पीने से रोकने और इनके लिए शराब की ब्रिकी पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। याचिका में कालरा ने कुछ राज्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना और झारखंड में शराब पीने की कानूनी उम्र 21

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साल है। राजस्थान और पुड्डुचेरी में यह 18 साल है। उन्होंने दलील दी है कि एक व्यक्ति जिसके राज्य में शराब पीने की वैधानिक उम्र 18 है, वह यदि दिल्ली में आकर शराब पीना जारी रखता है तो यहां उसका बर्ताव अपराध के दायरे में आ जाता है।

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