
रायपुर,(Fourth Eye News) कबीर नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार हुदानंद कुम्हार आयु 30 वर्ष पिता छेनू कुम्हार भूईया तालाब के पास चौकीदारी का काम करता था उसने आसू क्षत्रिय आयु 22 को तालाब की पचरी के पास बैठकर शराब पीने से सार्वजनिक स्थान कहकर मना किया। जिसपर आरोपी ने भडक़कर हुदानंद के साथ गाली गलौज करते हुए पेंट की जेब से चाकू निकालकर हत्या करने की कोशिश की। उक्त मामले ने कबीर नगर थाने ने आरोपी के खिलाफ पीडि़त के ऊपर प्राणघातक हमला करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 294, 506 एवं 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।