छत्तीसगढ़

मदिरापान, खतरनाक ढंग और ओवरलोड कर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

 धमतरी। मदिरा सेवन और ओवरलोड कर वाहन चलाने वालों पर न्यायालय ने जुर्माना लगाया है।पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के निर्देश पर एएसपी निवेदिता पॉल एवं डीएसपी यातायात  मणीशंकर चन्द्रा के मार्गदर्शन में रक्षित निरीक्षक के.देव राजू के द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने एंव दुर्घटना रहित यातायात व्यवस्था बनाने यातायात स्टॉफ के साथ वाहन चालको को यातायात नियमो का पालन करने कि समझाईश देकर शराब सेवन कर खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की गई।कार्यवाही दौरान यातायात पुलिस द्वारा शराब सेवन कर चलने वाले 6 वाहन पर, खतरनाक ढंग से चलने वाले 16 वाहन पर एवं अधिक भार लेकर चलने वाले एक वाहन पर कार्यवाही की गई।जिले के थाना रूद्री, भखारा, अर्जुनी, कुरूद, केरेगांव, मगरलोड, के द्वारा भी शराब सेवन पर 4, खतरनाक ढंग से वाहन चलन पर 3 एवं तीन सवारी पर दो,31 प्रकरण तैयार कर 12 मार्च को आयोजित लोक अदालत पर पेश किया गया। जिसमें न्यायालय ने सभी वाहनों से 1,39,300 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालको से अपील की है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाये, यातायात नियमों का पालन करें,शराब सेवन कर चलने वाले वाहन चालको पर निरंतर अभियान चलाकर कार्यवाही की जावेगी।

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