प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु किसान 31 जुलाई तक भर सकते हैं फ़ॉर्म.
सारंगढ़-बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 जुलाई 2023 तक खरीफ फसल का बीमा करा सकते हैं। इसके लिए अपने समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदायक कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लोक सेवा केन्द्र, एआईडीई मोबाईल एप्प के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। वर्ष 2023-24 के खरीफ फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
छत्तीसगढ़ शासन ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित एवं अन्य फसल सोयाबीन, अरहर, रागी का बीमा करा सकते है। किसानों के फसल को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलप्लावन, कीटव्याधि, ओलावृष्टि आदि प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए बीमा में शामिल किए जाने वाले किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत ऋणी एवं अऋणी किसान जो भू-धारक व बटाईदार हो, सम्मिलित हो सकते हैं। जो किसान अधिसूचित ग्राम व राजस्व निरीक्षक मंडल में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो, योजना ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन आधार पर क्रियान्वित होगी।
ऋणी किसान योजना में शामिल नहीं होना चाहते है, उन्हें स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन के अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्था में जमा करना होगा। विकल्प चयन नहीं करने पर अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इसके अलावा ऐच्छिक आधार पर अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी गैर ऋणी किसान जो योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, वे बुआई प्रमाण पत्र क्षेत्रीय पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित कराकर एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर योजना का लाभ ले सकते हैं।