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नईदिल्ली : हाई कोर्ट ने घायल सैनिक की सहायता राशि बढ़ाकर 73 लाख की

 नईदिल्ली : मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि देश के कानून को घायल सैनिकों का सम्मान करना चाहिए. मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस एस.विमला और एस. रामतिलगम की बेंच ने हवलदार मोहन कुमार की मुआवजा राशि को 4.57 लाख रुपये से बढ़ाकर 73 लाख रुपये करते हुए ये बात कही.

34 वर्षीय मोहन कुमार साल 2007 में अपने पैतृक स्थान तिरूपत्तुर जाने के दौरान दुर्घटना में घायल हो गये थे. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने साल 2012 में कुमार और उनकी पत्नी को 4.57 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी. सैनिक के परिवार ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि दावा करने वाला शख्स पूरी तरह से लकवाग्रस्त और चलने-फिरने में अक्षम है. अदालत ने कहा,यह स्पष्ट है कि दावाकर्ता अपने जीवन काल में अब कभी भी धन कमाने की स्थिति में नहीं होगा. इसमें सिर्फ दावाकर्ता को ही नुकसान नहीं हुआ है , बल्कि उसके परिवार को भी बराबर नुकसान पहुंचा है. ’’

कोर्ट ने कहा कि अधिकरण को मुआवजा राशि तय करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए था. अदालत ने सैनिक की दावा राशि को बढ़ाकर 73 लाख रुपये करते हुए बीमा कंपनी को छह सप्ताह के भीतर उसे पूरी राशि देने का आदेश दिया.

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