एक ही जगह पढ़ लीजिए क्राइम की सारी खबरें, कहीं और नहीं पढ़ोगे!
1) रायपुर : 30 पाव देशी शराब के साथ अधेड़ गिरफ्तार
रायपुर ;' खमतराई पुलिस ने 30 पाव देशी शराब के साथ एक अधेड़ को गिरफ्तार किया है।
बताया जाता है कि शुक्रवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली की एक व्यक्ति प्लास्टिक बोरी में अवैध रूप से शराब रखा हुआ है। सूचना पर पुलिस ने बाजार के पास घेराबंदी कर आरोपी राजकुमार साहू पिता जन्मजेय साहू 52 वर्ष निवासी गांधीनगर खमतराई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास रखे प्लास्टिक बोरी की तलाशी ली तो उसमें 30 पाव देशी शराब मिला। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 34-2आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
2) रायपुर ; चाकू के साथ दो युवक गिरफ्तार
रायपुर ; दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आम्र्स एक्ट के तहत दो युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चाकू बरामद किया है।
डीडीनगर थाना से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर पुलिस को सूचना मिली की अयोध्या नगर चंगोराभाठा में एक युवक चाकू लेकर आम लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस ने आरोपी राजा उर्फ बोनी पिता पवन देवांगन 23 वर्ष निवासी अयोध्या नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से चाकू बरामद किया है। इसी तरह खमतराई पुलिस ने भी भनपुरी बाजार के पास चाकू लेकर आतंक फैलाते हुए आरोपी कांतु शर्मा पिता संतोष शर्मा 22 वर्ष निवासी रामेश्वर नगर भनपुरी को गिरफ्तार किया है।
3) रायपुर : साली के नाम से फेसबुक में फर्जी आईडी बना कर अश्लील कमेंट, मामला दर्ज
रायपुर : जीजा द्वारा अपनी ही साली को बदनाम करने के नियत से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील शब्द पोस्ट करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाईन निवासी 26 वर्षीय प्रार्थिया ने थाने में शिकायत किया कि आरोपी जीजा सुरेन्द्र सिंह चावला पिता महेन्द्र सिंह चावला निवासी करकेंद्र बाजार पुतकी जिला धनबाद झारखंड का रहने वाला है। आरोपी जीजा ने प्रार्थिया को बदनाम करने के नियत से फेसबुक में फर्जी आईडी तैयार कर अश्लील शब्द व फोटो अपलोड किया। प्रार्थिया को जानकारी मिलने पर उसने इसकी शिकायत सिविल लाईन थाने में की। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 509, आईटी एक्टठ की
4 ) रायपुर : नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 से अधिक लोगों से 28 लाख की ठगी
रायपुर : चपरासी एवं हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 10 से अधिक लोगों से 28 लाख रूपए की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर टिकरापारा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी अभयराम जांगड़े पिता चैतुराम जांगड़े 43 वर्ष ग्राम जुधवारा थाना मगरलोड धमतरी का रहने वाला है। प्रार्थी का मुलाकात आरोपी मनीष राव वासिंग पिता मधुकर रावा वासिंग 45 वर्श निवासी सत्यम विहार कालोनी रायपुरा से हुआ। आरोपी ने बातों ही बातो में प्रार्थी को बताया कि उसकी पहुंच ऊपर तक है और किसी को नौकरी दिलवाना है तो बताना। जिससे प्रार्थी ने अपने पुत्र को चपरासी के पद पर नौकरी दिलवाने की बात किया। जिससे आरोपी ने प्रार्थी को पैसे लेकर चौरसीया कालोनी स्थित मकान में बुलाया। प्रार्थी ने आरोपी को करीब साढ़े 3 लाख रूपए दिया। इसी तरह आरोपी ने अन्य लोगोंं से भी पैसे लिए जिसमें लक्ष्मण, अलख रंजन व अशोक सहित अन्य 10 लोग है। आरोपी ने सभी को चपरासी व हॉस्टल अधीक्षक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 28 लाख रूपए की ठगी किया है। जब तीन महीने तक ज्वाईनिंग लेटर नहीं दिला पाया तो प्रार्थी व अन्य लोगों ने आरोपी की पतासाजी की। आरोपी का पता नहीं चलने पर प्रार्थी ने मामले की शिकायत धमतरी एसपी रजनेश सिंह से की। चंूकि घटनास्थल चौरसीया कालोनी टिकरापारा का है। जिससे मामले को टिकरापारा थाना भेज दिया। इधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।
5 ) जांजगीर-चांपा ; डकैती की योजना बनाते पांच गिरफ्तार
जांजगीर-चांपा ; अपने साथियों के साथ डैकेती की योजना बनाते एडिशनल सीईओ के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामलें में पुलिस ने कुल पांच लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार भी बरामद किया है।
जानकारी के अनुसार चांपा की शिकायत सेल को सूचना मिली थी कि चांपा के ग्राम कुरदा में 5 हथियार बंद आरोपी डकैती की योजना बना रहे हैं. ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में हैं. सूचना मिलते ही चांपा पुलिस एवं शिकायत सेल की टीम ने मौके पर दबिश दी। डकैती योजना बना रहे पांचों अरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए इन आरोपियों के पास से पुलिस ने दो बंदूक, एक तलवार, एक चाकू, लोहे की रॉड बरामद की है,जिसका इस्तेमाल ये आरोपी डकैती में करने वाले थे. पकड़े गए पांचों आरोपियों के नाम लक्ष्मी नारायण साहू, संतोष कुमार यादव, राजू देवांगन, ऋषि कुमार देवांगन और मुदस्सिर अंसारी है. ये सभी आरोपी जांजगीर-चांपा जिले के रहने वाले हैं. इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि डकैती की योजना बनाने वाला आरोपी लक्ष्मी नारायण साहू लोरमी के एडिशनल सीईओ का बेटा है. जो काफ ी चौंकाने वाली खबर थी। बहरहाल पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है.
6 ) बिलासपुर ; आग से झुलसी मूक बधिर युवती की मौत
बिलासपुर : मूक-बधिर युवती घर में आग की चपेट में आकर गंभीर रुप से झुलस गई थी। झुलसी युवती को उपचार के लिये सिम्स लाया गया था। सिम्स में उपचार के दौरान युवती ने दम तोड दिया। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक चकरभाठा थाना क्षेत्र के छतौना निवासी बैजनाथ साहू की 20 वर्षीय पुत्री राजेश्वरी मूक-बधिर थी। मूक-बधिर होने के बावजूद युवती घर के कामों में परिजनों की मदद करती थी। 28 जनवरी को युवती अज्ञात कारणों से आग की चपेट में आ गई थी। युवती की चीख सुनकर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह आग को बुझाया और झुलसी युवती को उपचार के लिये सिम्स लेकर आये थे। युवती ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
7) बिलासपुर ; पुरानी रंजिश के चलते आसामाजिक तत्वों ने युवक पर पेट्रोल डालकर जलाया, मौत
बिलासपुर : पुरानी रंजिश पर युवक को घेरकर मुहल्ले के ही लडक़ों ने मारपीट करतेहुये पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आकर झुलसे युवक को उपचार के लिये सिम्स में भर्ती कराया गया था। सिम्स में उपचार के दौरान झुलसे युवक ने आज सुबह दम तोड़ दिया। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पंचनाम पेास्ट मार्टम की कार्रवाईके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। सिम्स चौकी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक भाठापारा वार्ड नंबर 28 निवासी रवि निषाद पिता संतोष 21 वर्ष को बीते 28 जनवरी को गंभीर रुप से झुलसे अवस्था में सिम्स लाया गया था। युवक को सिम्स के बन वार्ड में उपचार के लिये भर्ती कराया गया था। सिम्स में उपचार के दौरान झुलसे युवक ने दम तोड़ दिया। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। सिम्स में अपने बयान के दौरान मृतक के परिजनों ने बताया कि रवि बीते 28 जनवरी की रात 10 बजे के करीब अपने घर के बाहर खड़ा था। घर के बाहर खड़े युवक को मुहल्ले के ही कुछ लडक़ों ने घेर लिया। लडक़ों ने युवक को हाथ मुक्के से मारपीट कर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आये युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने किसी तहर आग को बुझाया। आग की चपेट में आकर झुलसे युवक को उपचार केलिये सिम्स लाया गया था। झुलसे युवक ने सिम्स में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना पर सिम्स चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। पंचनामा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
8 ) कोरबा ; छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला पकड़ाया
कोरबा : रामपुर चौकी क्षेत्र में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीडि़ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 456, 354, के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय स्कूली छात्रा के घर पर मोबाइल चार्जिंग करने के बहाने जितेन्द्र कुमार राठौर पिता अशोक राठौर 26 वर्ष आ घुसा। छात्रा को घर पर अकेले पाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। युवती द्वारा शोर मचाए जाने पर आरोपी मौके से भाग निकला। परिजनों के लौटने के बाद पीडि़ता ने घटना की जानकारी दी। मामले की रिपोर्ट रामपुर चौकी में दर्ज कराई गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
9) रायपुर ; 179 नशेड़ी वाहन चालक गिरफ्तार
रायपुर ; शहर में विभिन्न वाहन चेकिंग प्वाईन्ट लगाकर यातायात पुलिसए बाईक पेट्रोलिंग, पीसीआर एवं थानों के बल के द्वारा नशे की हालत मे वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही किया जा रहा है ।
इस दौरान 179 वाहन चालकों को नशे की हालत में वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन जप्ती कार्यवाही के साथ ही गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। जिनमें 75 चार पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है साथ ही उनके ड्रायविंग लाईनेंस निरस्त किए जाने हेतु परिवहन विभाग को पत्र भेजा गया है । इसी दौरान विभिन्न मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुल 968 वाहन चालकों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही किया गया है । इसी प्रकार आम रोड पर वाहन खडी कर आवगमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में 05 एवं थाना मौदहापारा में 02 प्रकरण धारा 283 ताहि के तहत कायम किया गया है इसी प्रकार डम्फर ट्रक को तेज लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पाये जाने पर थाना मोवा में 01 ट्रक चालक के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
10 ) कोरबा ; युवक ने फांसी लगाई
कोरबा : कुसमुंडा थाना अंतर्गत अमगांव बाता में निवासरत दुबराज निर्मलकर 19 पिता कृपाराम का शव शुक्रवार को उसके घर में फ ांसी के फ ंदे पर लटकता मिला। सूचना पर कुसमुंडा पुलिस मर्ग कायम कर वहां पहुंची। जहां पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को उतारा गया। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला। युवक ने किस कारण से आत्महत्या की है इसका पता नहीं चला है।
11 ) रायपुर : यातायात बाधित करते 7 वाहन चालक गिरफ्तार
रायपुर : शहर में यातायात बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बीती रात पुलिस ने 7 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है।
मौदहापारा थाना पुलिस ने अपने इलाके में आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टीए/1073 के चालक टीकमचंद सोनी को जय स्तंभ चौक के पास, आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टी/7961 के चालक सहआलम खान को जय स्तंभ चौक के पास आवागमन में बाधा उत्पन्न करते पकड़ा गया। इसी तरह सिविल लाईन थाना पुलिस ने आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टीए/0515 के चालक रामु ताण्डी को घटना स्थल शास्त्री चौक कलेक्ट्रेड गार्डन के पास, आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टी/6059 के चालक जमाल खान को कलेक्ट्रेड गार्डन के पास, आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-एलपी/1765 के चालक प्रमोद शुक्ला को कलेक्ट्रेड गार्डन के पास, आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-एचजेड/3103 के चालक ललीत कुम्हार को शास्त्री चौक के पास, आरोपी आटो रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टीए/1273 के चालक भास्कर बघेल को कलेक्ट्रेड गार्डन के पास यातायात बाधित करते हुए पकड़ा गया।
12 ) कोरबा ; अनाचार के दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास
कोरबा : बालको थाना अंतर्गत बेलाकछार में अपने रिश्तेदार के यहां रह रही एक किशोरी से डेढ़ साल पहले अनाचार की घटना हुई थी। भदरापारा निवासी जितेश कुमार तिवारी उर्फ जीतू पंडित ने किशोरी को राखड़ डेम की ओर जंगल ले जाकर अनाचार किया था। घटना में जितेश के साथी खगेश कुमार चौहान ने सहयोग किया था। मामला विशेष न्यायालय में चल रहा था। जहां सुनवाई में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो गया। न्यायाधीश योगेश पारिक ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई
13 ) जगदलपुर ; नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह में ग्रामीण को मार डाला
जगदलपुर : जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में आज सुबह नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के संदेह में एक ग्रामीण पांडू गोटा की धारदार हथियार से निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी।
सूत्रों के मुताबिक बीती मध्य रात कुटरू थाना क्षेत्र के ग्राम मंडीमरका में 20-25 हथियार बंद नक्सलियों ने धावा बोल दिया। नक्सलियों ने पांडू गोटा को घर से बाहर निकाला और बंदूक की नोक पर जंगल की ओर बंधक बनाकर ले गए। आज सुबह उसका शव गांव के बाहर मुख्य मार्ग पर पड़ा मिला। पांडू की हत्या से पूर्व बेदर्दी से पिटायी की गयी है। लाश के समीप एक परचा बरामद हुआ है, जिस पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है।
14 ) जगदलपुर : नक्सलियों ने सडक़ निर्माण में संलग्र दो वाहन फूंके
जगदलपुर : जिले के गादीरास थाना क्षेत्र में बीती शाम नक्सलियों ने सडक़ निर्माण में संलग्र दो वाहनों को आग की लपटों में झोंक दिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार कोंडरे से पदामी पारा के मध्य सडक़ निर्माण काम चल रहा है। बीती शाम दर्जन भर सशस्त्र नक्सली निर्माण स्थल पर आ धमके और एक टेंकर व टिप्पर का डीजल टेंक फोडक़र उसमें आग लगा दी। आगजनी में दोनों वाहन जलकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दौरान नक्सलियों ने निर्माण कर्मचारियों से मारपीट की और उनका मोबाईल लूट लिया।
उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों में सुकमा जिले में आगजनी की करीब आधा दर्जन वारदातों को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। नक्सल प्रभावित जिले में सडक़ निर्माण प्रशासन की प्रमुख चुनौती है। पुलिस व प्रशासन के आला अधिकारी भी समन्वय बनाकर सडक़ों के निर्माण पर जोर दे रहे हैं। वहीं नक्सली सडक़ निर्माण का विरोध करते न केवल वाहनों व निर्माण मशीनों को आग लगा रहे हैं बल्कि ग्रामीणों की पिटाई कर उन्हें काम से रोक रहे हैं।
15) महासमुंद : जैन मोबाइल दुकान से चोरी, दो नाबालिग पकड़ाए
महासमुंद : स्थानीय जैन मोबाइल दुकान से चोरी के आरोप में क्राइम ब्रांच की टीम ने दो नाबालिग लडक़े को 33 नग मोबाइल के साथ पकड़ा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को बताया कि 27 जनवरी को दुकान संचालक दिवस जैन द्वारा रात्रि में शटर काटकर दुकान से 21 नग मोबाइल और 50 हजार नगदी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में भादवि की धारा 457, 380 कायम कर आरोपियों को पकडऩे व माल बरामदगी हेतु क्राईम ब्रांच की टीम को निर्देश दिया गया था। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया जिसमें रात्रि में दुकान में आते दो लडक़ों को देखा गया तथा जाते समय बैग दिखा जिससे सह संभावना प्रबल हो गई कि इन्हीं लडक़ों द्वारा चोरी की गई है। सिंह ने बताया कि टीम ने चोरी गए मोबाइल और नंबर पर नजर रखी थी। दुकान से चोरी गए डीबीआर के डाटा बेस को टीम से खंगालना शुरू किया था तभी मुखबिर से सूचना मिली कि एक नाबालिग लडक़ा मोबाइल बेचने के लिए घूम रहा है जिस आधार पर टीम ने उक्त लडक़ों को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने अपने साथी के साथ जैन मोबाइल दुकान से चोरी करना स्वीकार किया। इन लडक़ों से 33 नग मोबाइल, डीबीआर हेडफोन, चार्जर, मेमोरी कार्ड कीमती करीब 5 लाख रूपए जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक सिंह ने बताया कि इन लडक़ों ने आरी ब्लेड से ताले को काट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था तथा चोरी किए गए मोबाइलों को रिश्तेदार और दोस्तों में बांट दिया था। प्रेसवार्ता के दौरान एएसपी संजय ध्रुव, डीएसपी विनोद मिंज व इस कार्रवाई में टीआई एसएस ठाकुर, क्राईम प्रभारी सुभाष पवार, उनि संजय राजपूत, प्रधान आरक्षक श्रवण कुमार दास, आरक्षक मिनेश ध्रुव, पीयूष शर्मा, संतोष सांवरा, पंकज शर्मा, प्रदीप शुक्ला, रवि यादव उपस्थित थे।
16) महासमुंद ; पौने 4 लाख का इनाम का लालच देकर 1.43 लाख की ठगी
महासमुंद : 3.86 लाख रूपए का इनाम पाने के लालच में एक मजदूर ने 1 लाख 43 हजार 300 रूपए गवां दिए। मामले में ठगी का शिकार होने के बाद मजदूर ने इसकी शिकायत सरायपाली थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मजदूर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक घटना 23 जनवरी 2018 की है जिसमें प्रार्थी बोधन यादव पिता नारायण यादव (29) लुकापारा सरायपाली निवासी के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइन नंबर पर फोन कर बताया कि उसके मोबाइल नंबर पर 3 लाख 86 हजार रूपए का इनाम लगा है। इनाम की राशि प्राप्त करने के लिए आरोपी ने अपने मोबाइल नंबर पर 500 रूपए का रिचार्ज कराने कहा बाद में राशि देने के लिए दो अलग-अलग बैंक खातों में एक लाख 43 हजार 300 रूपए जमा कराए। राशि जमा कराने के बाद भी जब ईनाम की राशि देने के लिए प्रार्थी से और रूपए की मांग की गई तो प्रार्थी को ठगी का शक हुआ और मामले की शिकायत उसने थाने में कराई। विवेचना अधिकारी साव ने बताया कि प्रार्थी पेशे से राज मिस्त्री का कार्य करता है इनाम की राशि के लालच में प्रार्थी ने घर के गहने और दूसरों से कर्ज लेकर राशि जमा कराई है।
17) महासमुंद : युवती का दैहिक शोषण, जुर्म दर्ज
महासमुंद : एक दलित वर्ग की युवती का 15 महीने तक दैहिक शोषण करने के आरोप में पुलिस ने छिपियापारा महासमुंद निवासी हेमंत साहू के विरूद्घ भादवि की धारा 376, 354 (घ), एससी-एसटी एक्ट की धारा 3, 2, 5 के तहत अपराध पंजीबद्घ किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक पीडि़त युवती का 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2017 करीब 15 महीने तक शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा। बाद शादी से इंकार कर दिया। इस पर पीडि़त युवती ने थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस अपराध पंजीबद्घ कर विवेचना कर रही है।
18) महासमुंद ; गांजा तस्करी, दो को दस-दस साल की कैद
महासमुंद : गांजा तस्करी के दो आरोपियों को एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश सुनीता साहू ने दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार सांकरा थाना के तत्कालीन प्रशिक्षु उप निरीक्षक सुनील दुबे को 17 जुलाई 2016 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सफेद रंग के इंडिगो कार में ओडिशा की ओर से सराईपाली-बसना होते हुए सांकरा की ओर मादक पदार्थ का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घेराबंदी कर इंडिगो कार एमपी 17 सीए 5545 को रोककर पूछताछ करने पर चालक ने अपना नाम अतुल उर्फ अजीत मिश्रा बताया और चालक सीट के बगल सीट और पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम रामजनम पटेल और बसंत पटेल पुलिस को बताया। वाहन की तलाशी लेने पर 12-12 छोटे बड़े पैकेट में सेलोटेप से चिपके हुए कुल 48 पैकेट बरामद हुआ। परीक्षण पर यह गांजा निकला। पुलिस ने धारा 20 ख एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इनमें से एक आरोपी बसंत पटेल का उम्र 18 साल से कम होने पर उसे किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेज दिया गया। शेष दो आरोपियों के विरूद्घ मामले की सुनवाई एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुनीता साहू महासमुंद के न्यायालय में हुई। मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त रामजनम पटेल (50) निवासी पटहेरा मउगंज, रीवां (मप्र) और अतुल उर्फ अजीत मिश्रा (21) निवासी साहपुर सिरमौर, रीवा (मप्र) को स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख)(दो)(ग) के तहत दस-दस साल के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास पृथक से भुगतना होगा।