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Kalicharan Maharaj की जमानत याचिक फिर हो गई खारिज, राजद्रोह की धाराएं बनी अड़ंगा

राजद्रोह की धारा ने फिर करा दी कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज

-कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज

-रायपुर कोर्ट में एडीजे विक्रम चंद्रा की अदालत में जमानत याचिका खारिज

-अब 13 जनवरी तक कालीचरण महाराज को जेल में ही रहना होगा

-कलीचरण महाराज के वकीलों ने करीब डेढ़ घंटे तक दलील रखी

-वकील ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया, लेकिन जमानत नहीं मिली

– जमानत के लिए कालीचरण हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील

-महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण महाराज को वहां ले जाने के लिए आवेदन दिया

-महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज हैं

-अनुमति मिली तो महाराष्ट्र की पुलिस कालीचरण को महाराष्ट्र ले जा सकती है

-रायपुर की पुलिस ने 28 दिसंबर को छतरपुर से एक लॉज से पकड़ा था

-पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था -अब राजद्रोह के मामले में भी केस दर्ज किया गया है.

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