Kalicharan Maharaj की जमानत याचिक फिर हो गई खारिज, राजद्रोह की धाराएं बनी अड़ंगा
राजद्रोह की धारा ने फिर करा दी कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज
-कालीचरण महाराज की जमानत याचिका खारिज
-रायपुर कोर्ट में एडीजे विक्रम चंद्रा की अदालत में जमानत याचिका खारिज
-अब 13 जनवरी तक कालीचरण महाराज को जेल में ही रहना होगा
-कलीचरण महाराज के वकीलों ने करीब डेढ़ घंटे तक दलील रखी
-वकील ने पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराया, लेकिन जमानत नहीं मिली
– जमानत के लिए कालीचरण हाईकोर्ट में कर सकते हैं अपील
-महाराष्ट्र पुलिस ने कालीचरण महाराज को वहां ले जाने के लिए आवेदन दिया
-महाराष्ट्र के अकोला और पुणे में भी कालीचरण के खिलाफ केस दर्ज हैं
-अनुमति मिली तो महाराष्ट्र की पुलिस कालीचरण को महाराष्ट्र ले जा सकती है
-रायपुर की पुलिस ने 28 दिसंबर को छतरपुर से एक लॉज से पकड़ा था
-पहले धारा 294, 505(2) के तहत मामला दर्ज हुआ था -अब राजद्रोह के मामले में भी केस दर्ज किया गया है.