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नई दिल्ली : सोनिया-राहुल की टैक्स फाईलों की जांच जारी रखने सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के 2011-12 में टैक्स निर्धारण की जांच को जारी रखने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस मामले में जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि अंतिम आदेश अभी तक नहीं दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2019 को रखी गई है।

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राहुल और सोनिया के नैशनल हेरल्ड से जुड़ें इनकम टैक्स मामले में आज की सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई के लिए मामले का नंबर लंच समय होने पर आया, तब दो जजों की बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 8 जनवरी को करेगें। इस बीच सुप्रीमकोर्ट ने आयकर विभाग को दोहराया कि वह अपनी जांच जारी रख सकते हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक आयकर विभाग जांच के आधार पर अपना कोई अंतिम निर्णय न ले।

ज्ञात हो कि कांग्रेस नेता सोनिया और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी 2011-12 के अपने टैक्स निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। इस केस में कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिज का भी नाम दर्ज है।

ज्ञात हो कि नैशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी पहले से ही मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकूला में आवंटित भूखंड धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क कर लिया है। हरियाणा सरकार ने एजेएल को यह जमीन एक बार निरस्त करने के बाद 2005 में फिर से आवंटित की थी। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं का नियंत्रण है।

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