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रायपुर : तेंदूपत्ता टेंडर गड़बड़ी मामला: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

रायपुर : तेंदूपत्ता टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका खारिज होने से राज्य शासन को यह बड़ी राहत है। ज्ञात हो कि संतकुमार नेताम ने एक याचिका लगाकर कहा था, कि प्रदेश सरकार ने तेंदूपत्ता खरीदी में गड़बड़ी कर ऐसे लोगों को खरीदी का टेंडर दे दिया, जिनके रेट बोली में 10 वें व 20वें नंबर पर थे।

तेंदूपत्ता टेंडर में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी

इसमें सबसे ज्यादा राशि वाले लोगों को टेंडर देना था, लेकिन अपने लोगों को टेंडर देने के लिए शासन ने ऐसा नहीं किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि इससे शासन को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ और तेंदूपत्ता एकत्र करने वाले हजारों आदिवासियों को बोनस की राशि भी कम मिलेगी। कोर्ट में इस जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी।

लोगों को टेंडर देने के लिए शासन ने ऐसा नहीं किया

इस दौरान कोर्ट ने यह शर्त लगा दी थी कि, शासन प्रक्रिया जारी रखे लेकिन टेंडर सिर्फ सर्वाधिक बोली लगाने वाली संस्था को ही दें। राज्य शासन ने अपने जवाब में कहा कि इस साल पूरे देश में तेंदूपत्ता की कीमतें गिरी हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना में तो 50 से 70 फीसदी तक कीमतें गिर गई हैं, इसलिए यहां भी कीमतें कम हैं।

शासन प्रक्रिया जारी रखे लेकिन टेंडर सिर्फ सर्वाधिक बोली लगाने वाली संस्था को ही दें

याचिकाकर्ता ने तीन सौ करोड़ का काल्पनिक आंकड़ा दिया है। कोर्ट ने इस तर्क को माना और अपनी अंतरिम रोक जिसमें शासन को सर्वाधिक रेट वाले को ही टेंडर देने कहा था रद्द कर दी और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। अब राज्य शासन पहले से निर्धारित प्रक्रिया के तहत टेंडर जारी रखेगा।

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