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इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने को 10 प्रतिशत सब्सिडी

दंतेवाड़ा/रायपुर। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के तहत राज्य में इलेक्ट्रिकल्स संचालन को बढ़ावा देने हेतु यथा दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया (नॉन कमर्शियल) चार पहिया (कमर्शियल), माल वाहक यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के बैटरी चलित इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) नीति 2022 लागू करता है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों के स्थायी भविष्य के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना। वाहनों के कारण तेजी से बढ़ रही जहरीली गैस उत्सर्जन आदि जिससे वायु गुणवत्ता सूचकांक बिगड़ता है, इसे कम करने की योजना बना कर क्रियान्वित करना। बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में BEV का 15 प्रतिशत का योगदान हो और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करके छत्तीसगढ़ के पर्यावरण में एक भौतिक सुधार लाया जा सके। खरीदी के लिए प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) नीति 2022 के अनुसार राज्य के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के मूल्य (टैक्स छोड़कर) पर दस प्रतिशत या 1.5 लाख तक (जो भी कम होगा) खरीदी प्रोत्साहन राशि एवं इवी की खरीद पर पंजीकरण शुल्क में छूट दिया जा रहा है। जिला परिवहन कार्यालय में कुल 09 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है, उक्त वाहन स्वामियों को प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) नीति 2022 के अनुसार 10 प्रतिशत की राशि हितग्राही के बैंक खाता क्रमांक में स्थानांतरण किया गया है।

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