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Rape victim नाबालिग को हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में पीड़ित (Rape victim) नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दे दी है ।  न्यायमूर्ति विभू बखरू की पीठ ने आरएमएल अस्पताल को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तभी गर्भपात कराया जाए जब पीड़िता (Rape victim) के जीवन को किसी प्रकार का खतरा ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा गठित किए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता (Rape victim) को अपने 22 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने पीड़िता व उसके पिता से बातचीत की। इस दौरान पीड़ित गर्भ को लेकर परेशान थी और उसके पिता भी चाहते थे कि गर्भपात कराने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि कानून के तहत 20 सप्ताह के अधिक के गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है। पीठ ने यह निर्देश एक 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर दिया।

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Rape victim नाबालिग को हाईकोर्ट से मिली गर्भपात की अनुमति

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में पीड़ित (Rape victim) नाबालिग को गर्भपात की अनुमति दे दी है ।  न्यायमूर्ति विभू बखरू की पीठ ने आरएमएल अस्पताल को स्पष्ट निर्देश दिया है कि तभी गर्भपात कराया जाए जब पीड़िता (Rape victim) के जीवन को किसी प्रकार का खतरा ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा गठित किए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता (Rape victim) को अपने 22 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दे दी है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने पीड़िता व उसके पिता से बातचीत की। इस दौरान पीड़ित गर्भ को लेकर परेशान थी और उसके पिता भी चाहते थे कि गर्भपात कराने की अनुमति दे दी जाए। हालांकि कानून के तहत 20 सप्ताह के अधिक के गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है। पीठ ने यह निर्देश एक 16 साल की दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर दिया।

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