रायपुर : लोक शिक्षण संचालनालय ने रायपुर जिले के 240 स्कूलों की मान्यता पिछले महीने तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी चंद्राकर ने समाप्त कर दी थी। गुरुवार को जिला शिक्षा अधिकारी के इसी आदेश को लोक शिक्षा संचालनालय ने निरस्त किया। आदेश में कहा गया है कि इतने स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के पहले प्रबंधन का पक्ष नहीं लिया गया। इसी वजह से पूर्व के आदेश को निरस्त करते हुए मान्यता बहाल की गई।
प्रबंधन को बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद उनकी ओर से फीस समिति का गठन नहीं किया गया, जबकि स्कूलों को अशासकीय विद्यालय फीस विनयमन अधिनियम 2020 के तहत फीस समिति का गठन करना अनिवार्य है। फीस समिति का गठन करने के बाद सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दी जानी थी।
स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के परिजनों की दुविधा भी दूर हो गई है। परिजन असमंजस में थे कि बच्चों को वहां पढ़ाई कराएं या नहीं। हालांकि मान्यता समाप्ति के बाद स्कूल प्रबंधन को तीन दिन का समय दिया गया था, उस दौरान लगभग सभी स्कूल प्रबंधन ने फीस समिति का गठन कर इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कर दी थी।