मध्यप्रदेशइंदौर

इंदौर सहित प्रदेश के चार महानगरों में शत प्रतिशत टीकाकरण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार पर होगा

इन्दौर– प्रदेश में शासकीय संस्थाओं में संचालित किये जा रहे 18 से 44 वर्ष आयु संवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक छवि भारद्वाज ने समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला टीकाकरण अधिकारी को नवीन दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

यह भी जरुर पढें-मध्य प्रदेश में कोविड-19 से दो और पूर्व विधायकों की हुई मौत

स्लॉट बुकिंग के बाद भी टीका लगाने नहीं पहुँचे तो ऑनसाईट होगा रजिस्ट्रेशन

उक्त दिशा-निर्देशों के संबंध में जारी परिपत्र अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु संवर्ग के कोविड-19 टीकाकरण के लिए प्रदेश के 4 महानगरों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और 12 नगर निगम क्षेत्रों बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, देवास, कटनी, खण्डवा, मुरैना, रतलाम, सागर, सिंगरौली एवं उज्जैन में 100 प्रतिशत टीकाकरण ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के आधार पर किये जायेंगे।

स्लॉट बुकिंग के बाद भी लाभार्थी टीका लगाने उपस्थित नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में टीकाकरण केन्द्रों पर शेष वैक्सीन का उपयोग शाम 4 बजे के उपरांत ऑनसाईट बुकिंग के आधार पर किया जाए। इसकी संख्या 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

परिपत्र में निर्देश दिये गये है कि शेष जिला मुख्यालयों पर 100 प्रतिशत ऑनलाईन बुकिंग के आधार पर टीकाकरण किया जाये। परिपत्र में यह भी निर्देश है कि जिला मुख्यालय पर एक से अधिक स्थलों पर टीकाकरण सत्र संचालित होने की स्थिति में कुछ सत्रों को सुविधानुसार टीकाकरण के लिए जिला टीकाकरण अधिकारी की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा ऑनसाईट बुकिंग का निर्णय लिया जा सकता है।

ग्रामीण अँचलों में ऑनसाईट बुकिंग से लगेगी वैक्सीन

परिपत्र में जिला मुख्यालयों को छोड़कर प्रदेश के शेष समस्त ग्रामीण अँचलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन 100 प्रतिशत ऑनसाईट बुकिंग के माध्यम से किया जायेगा। ऑनसाईट सत्र स्थलों पर टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जाये, जिससे पहले आने वाले व्यक्ति का पहले वैक्सीनेशन किया जा सके। शासकीय टीकाकरण केन्द्रों पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के परिवार के सदस्यों एवं आश्रित सदस्यों का टीकाकरण उसी केन्द्र में किया जा सकता है। सभी निर्देश शासकीय टीकाकरण सत्रों में लागू होगा।
 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button