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खाद्य सुरक्षा अधिनियम का शिकंजा: सरगुजा के 19 प्रतिष्ठानों पर ₹3.10 लाख का जुर्माना, अमानक व मिथ्याछाप नमूने पकड़े गए

रायपुर। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन करने पर सरगुजा जिले के 19 खाद्य प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन दुकानों और रेस्टोरेंट से नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजे थे।

जांच रिपोर्ट में नमूने अमानक और मिथ्याछाप पाए गए। इसके बाद विवेचना और सुनवाई पूरी होने पर सभी 19 प्रतिष्ठानों पर कुल ₹3 लाख 10 हजार का जुर्माना ठोका गया।

जिन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हुई उनमें शिवम डेली नीड्स (न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर), नवीन किराना स्टोर (एमजी रोड, अंबिकापुर), मोनिका केरकेट्टा (ग्राम सिलसिला), आनंद किराना स्टोर (महामाया रोड), शीतल रेस्टोरेंट (लखनपुर), एसबी बाजार (बनारस रोड), पंचशील स्वीट्स (देवीगंज रोड), बीकानेर नमकीन भंडार और आयुषी स्वीट्स (गांधी नगर) समेत अन्य दुकानें शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में भी मिलावटखोरी व गुणवत्ता से समझौता करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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