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रायपुर युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला

रायपुर : बस स्टेण्ड रविनगर मोड़ के पास अज्ञात दो व्यक्ति ने युवक पर चाकू से हमला कर प्राणघातक चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनु सार प्रार्थी आजम अली पिता ईतवारी साह 27 वर्ष हमीरपुर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है। प्रार्थी गद्दा बेचने का काम करता है। बताया जाता है कि कल शाम प्रार्थी अपने दोस्त नाजीम अली के साथ बस से नीचे उतर रहा था तभी दो व्यक्ति नाजीम अली के पैंट की जेब से पर्स निकाल रहा था। जिसे प्रार्थी ने देखा तो मना किया तो आरोपी ने प्रार्थी को चाकू से मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

2 ) रायपुर : किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

रायपुर :  हीरापुर कबीरनगर में किशोरी को जबरन कमरा में बंद कर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थिया की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हीरापुर कबीरनगर निवासी 15 वर्षीय प्रार्थिया ने थाने में शिकायत किया कि कल शाम वह किसी काम से पड़ोस में रहने वाला आरोपी आसुतोष सिंह राजपुत पिता कृष्णेन्द्र सिंह 20 वर्ष के घर गई थी तभी आरोपी ने प्रार्थिया को जबरन कमरे में बंद कर उससे दुष्कर्म किया। प्रार्थिया की शिकायत पर कबीरनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 342,376 ताहि 4 पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

3 )  रायपुर : पैसे की लेनदेन को लेकर युवक से मारपीट

रायपुर : 50 रूपए की बात को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक से गाली-गलौज कर मारपीट किया। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी गोविंद बंजारे पिता स्व. बुधराम बंजारे 30 वर्ष सीतला मंदिर चौैक खमतराई का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल शाम आरोपी रमेश बंजारे पिता सुखराम बंजारे ने प्रार्थी के पास आया और 50 रूपए उधार पैसे की लेनदेन को लेकर प्रार्थी से गाली-गलौज कर हथौड़ी से सीर पर मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर खमतराई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506बी,323 के तहत अपराध दर्ज किया है।

 4 ) रायपुर :  पूर्व विवाद के चलते घर में की तोडफ़ोड़, मामला दर्ज

रायपुर : दुर्गानगर में पूर्व विवाद के चलते चार युवकों ने एक युवक से गाली-गलौज कर घर के खिडक़ी को तोड़ दिए। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी गोपी यादव पिता रामचरण यादव 23 वर्ष दुर्गानगर का रहने वाला है। बताया जाता है कि कल रात मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी लखन, लक्की सागर, सूरज व संजय प्रार्थी के घर आए और पूर्व विवाद के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर घर का खिडक़ी तोड़ दिए। प्रार्थी की शिकायत पर देवेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 294,506,427,34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

5 ) रायपुर : पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़े

रायपुर : बजरंग नगर आजाद चौक मेें पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने काऊंटर अपराध दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहले पक्ष से प्रार्थी प्रदीप कुमार सोनकर पिता अल्लर प्रसाद सोनकर 32 वर्ष निवासी बजरंग नगर आजाद चौक ने थाने में शिकायत किया कि कल दोपहर आरोपी सुभाष सोनकर, चंदन सोनकर व अरविंद सोनकर ने पुरानी रंजिश के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किया। वहीं दूसरे पक्ष से प्रार्थी सुभाष सोनकर पिता बन्नु सोनकर 37 वर्ष निवासी बजरंग नगर ने थाने में शिकायत किया कि आरोपी प्रदीप कुमार सोनकर व गुड्डी सोनकर ने पुरानी रंजिश के चलते प्रार्थी से गाली-गलौज कर मारपीट किए। दोनों पक्षों की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने काऊंटर अपराध दर्ज किया है।

6 ) रायपुर : छोटे ने की बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला

रायपुर : बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह में शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी शिशुपाल तांडी पिता गुनधर तांडी 32 वर्ष बीएसयूपी कालोनी अमलीडीह का रहने वाला है। बताया जाता है कि वहीं बीएसयूपी कालोनी के मकान नंबर 24 में प्रार्थी का छोटा भाई आरोपी हेमंत तांडी रहता है। जो कल रात प्रार्थी के पास आया और शराब पीने के लिए पैसा मांगा। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं देने पर आरोपी ने धारदार हथियार से मारकर चोट पहुंचाया। प्रार्थी की शिकायत पर राजेन्द्र नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294,506,323,327 के तहत अपराध दर्ज किया है।

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